UAE: आज कल के युवा विदेशों में नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं कई लोग भारत से UAE में भी काम के सिलसिले में जाते हैं। यहां पर उन्हें अच्छी सैलरी और अन्य सुविधा ज्यादा मिल जाती है. ऐसे में अगर आप भी यूएई जाकर नौकरी करने का प्लान बना रहे हैं तो आपको यह जानना ज़रूरी है की दुबई समेत पूरे अरब अमीरात में श्रम कानून के मुताबिक कितने घंटे किसी कंपनी में काम करना पड़ता है।
अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की तो UAE में निजी क्षेत्र के कामगारों को एक दिन में आठ घंटे और सप्ताह में 48 घंटे काम करना आवश्यक है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रतिदिन सात घंटे काम करने की आवश्यकता होती है। इसी के साथ व्यवसायों, होटलों और कैफे के लिए काम के घंटे को 9 घंटे काम करना होता है लेकीन कई बार 9 घंटे से भी ज्यादा काम करना पड़ सकता है।
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पाँच घंटे के बाद ब्रेक की अनुमति
UAE में श्रमिकों को लगातार पांच घंटे के काम के बाद एक ब्रेक लेने की अनुमति है और ब्रेक एक घंटे से कम नहीं होगा और ये ब्रेक आराम, भोजन या प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीँ रमजान के दिनों में कामकाजी घंटे दो घंटे कम हो जाते हैं। क्योंकि रमजान के मौके पर लोग रोजा रखते हैं।
इसी के साथ ज्यादा गर्मियों के तीन महीनों में बाहर काम करने वाले श्रमिकों को midday ब्रेक दिया जाता है। ये ब्रेक जून में शुरू होता है और सितंबर में समाप्त होता है। वहीं इस midday ब्रेक के दौरान 12:30 बजे और 3 बजे के बीच खुले क्षेत्रों में काम करने पर प्रतिबंध होता है…आपको बता दें, UAE में काम करने के घंटे यूएई श्रम कानून के अनुच्छेद 65 के अनुसार तय किए जाते हैं और इसी के अनुसार कंपनी कमचारियों से काम करवाते हैं।
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UAE से जुड़े कुछ ज़रूरी लॉ
वहीँ बात अगर UAE लेबर लॉ की हो रही है तो ये बता दे कि श्रम कानून के मुताबिक कोई भी नियोक्ता या कामगार 30 से 90 दिनों का नोटिस देकर सहमति से अपना करार खत्म कर सकता है. लेकिन कई ऐसे भी के सामने आए हैं जहां पर कंपनी लिखित रूप से पूछताछ करने के बाद अगर किसी नोटिस के कामगार को नौकरी से अलग कर सकती है। मगर इसके भी कुछ शर्त हैं।
UAE Labour Law के आर्टिकल 44 के अंतर्गत नियुक्तियों को लिखित रूप से कामगार को या कर्मचारी को बर्खास्तगी के बारे में बताना होगा। इसमें बगैर किसी नोटिस पीरियड के समाप्ति को सही साबित करने के लिए कारणों का ब्यौरा पेश करना होगा। दूसरी तरफ यदि कोई कामगार या कर्मचारी को कुछ उल्लंघन में से किसी को अंजाम देते हुए पाया जाता है तो नियोक्ता बगैर किसी नोटिस के उसकी सेवा समाप्त कर सकते हैं।
तो सबसे पहला उल्लंघन है 1- एक झूठी पहचान या राष्ट्रीयता या जाली प्रमाण पत्र जमा करता है। तो ऐसे में कामगार की सेवा समाप्त की जा सकती है।
2- नियोक्ता के लिए पर्याप्त सामग्री के हानि का कारण बनता है, या जानबूझकर नियोक्ता की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है और खुद को दोषी मानता है।
3- कामगार की सुरक्षा और व्यवसाय के स्थान पर कार्यस्थल के Guidelines का उल्लंघन करता है।
4- रोजगार अनुबंध(Employment Contract) में बताए गए Basic Duties का पालन करने में असफल है और उल्लंघन में जारी रहता है, लिखित पूछताछ (written inquiry) प्राप्त करने और उल्लंघन दोहराए जाने पर दो बार बर्खास्तगी की चेतावनी के बावजूद।
5- कार्यस्थल पर कार्य के दौरान शराब का सेवन करता है या अन्य किसी में पाया जाता है। सार्वजनिक नैतिकता(public morality) खंडित करता है।