UAE Photo: UAE में किसी की परमिशन के बिना उसकी तस्वीर लेना मना है ये तो आप जानते है इसके साथ ही UAE में आप किसी भी सरकारी भवन या कोर्ट की तस्वीर नहीं ले सकते है आपको ये भी पता होगा। लेकिन अब आप सोच रहे है की आखिर हम किस फोटो की जुर्म होने की बात कर रहे है तो चलिए सस्पेंस को ख़त्म करते हुए बताते है। क्या आपने कभी थिएटर में किसी फिल्म की फोटो का वीडियो लिया है? और क्या आपने कभी सोचा है की ऐसा करने पर आप पर जुर्माना लग सकता है। अगर नहीं सोचा है तो सोच लीजिये।
पिक्चर लेना अपराध की श्रेणी में आता है
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बता दे की UAE में मूवी देखने के दौरान उसकी पिक्चर लेना अपराध की श्रेणी में आता है। फिल्म शुरू होने से पहले एक सलाह जारी की गई की फिल्म देखने वालों को तस्वीरें और वीडियो न नहीं लेना है क्योंकि यह देश के कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन करती है , फिर भी कई लोग इस की हरकत करते हुए देखे गए है। इसको लेकर अपरकेस लीगल एडवाइजरी के मैनेजिंग पार्टनर अलेक्जेंडर कुकुएव ने कहा है की संयुक्त अरब अमीरात में, movie contents के कॉपीराइट धारकों की अनुमति के बिना सिनेमा में फिल्म देखते समय फिल्म के दृश्य को फिल्माना या फोटो खींचना गैरकानूनी है ।
2021 में, यूएई सरकार ने कॉपीराइट और पड़ोसी अधिकारों के संबंध में 2021 का एक नया संघीय कानून संख्या 38 जारी किया, जो जनवरी 2022 में लागू हुआ और 2002 के पुराने संघीय कानून संख्या 7 को प्रतिस्थापित कर दिया।
ये है नियम
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कुकुएव ने कहा है की “कॉपीराइट उल्लंघन के लिए, यूएई संघीय कानून संख्या 38 के 2021 के अनुच्छेद 39, 40 और 41 में दंड की स्थापना की गई है जिसमें जुर्माना, कारावास है इसके साथ ही उल्लंघन करने वाली copies की जब्ती , यानी की आपने जो भी तस्वीर आपने ली है उसे seized कर दिया जायेगा और destruction भी हो सकता है। वही कॉपीराइट के उल्लंघन के अंदर कॉपीराइट Owner की अनुमति के बिना किसी कॉपीराइट कार्य को करना जैसे reused , distrubution , communicate करना शामिल है।
उन्होंने कानून के अनुच्छेद 30 का हवाला देते हुए कहा है की “यूएई में, कॉपीराइट धारकों की अनुमति के बिना सिनेमा में फिल्म देखते समय फिल्म के Visuals को फिल्माना या तस्वीर खींचना गैरकानूनी है। अपराध को कॉपीराइट उल्लंघन माना जाता है, और अपराधियों को Dh100,000 तक का जुर्माना और/या दो महीने तक की कैद हो सकती है,”।
2004 में यूएई बना सदस्य
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इसके अलावा, यूएई का कॉपीराइट कानून अंतरराष्ट्रीय समझौतों और संधियों पर आधारित है, जिसमें साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन भी शामिल है। 2004 में यूएई इस सम्मेलन का सदस्य बना। संयुक्त अरब अमीरात में सिनेमाघरों में प्रवेश के लिए Age Limitation भी है। “यूएई सिनेमाघरों को Age रेटिंग का सख्ती से पालन करना चाहिए, जिसके लिए ग्राहकों के Age Certificate और पहचान दस्तावेजों का निरीक्षण करना आवश्यक है। हल्की जो कम उम्र के है वो अपने माता – पिता के साथ फिल्म देखने जा सकते है।