UAE Labour Law: UAE के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में काम करने वाले नागरिकों और प्रवासियों के लिए ये पूरी खबर काफी महत्वपूर्ण होने वाले है. देश में कई खास मौके पर कर्मचारियों को छुट्टी दी जाती है, लेकिन कंपनी अपने कर्मचारियों को छुट्टी न देकर उनसे काम करवाती है. अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है और नहीं भी तो भविष्य में ऐसा न हो इसीलिए आपके पास इससे जुडी जानकारी होनी चाहिए.
जानिए छुट्टियों के दौरान क्या काम करने पर मिलेगा मुआवजा
2. अगर कोई कामगार किसी सार्वजनिक छुट्टी के दौरान काम करता है, तो कंपनी को उसे प्रत्येक दिन के लिए एक और दिन की छुट्टी के साथ मुआवजा देना पड़ेगा, जिस दिन वह छुट्टी के दौरान काम करता है, या उस दिन के लिए मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान कंपनी को करना पड़ेगा।
3. इसके साथ ही उस दिन के मूल वेतन के कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मिलेगा, हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी कामगार पर लागू होने वाले मुआवजे के लिए कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है।
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अल सुवेदी एंड कंपनी के वरिष्ठ सहयोगी सुनीर कुमार ने कहा कि “UAE Labour Law संख्या 33/2021 का अनुच्छेद 28 सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। चाहे कोई भी श्रेणी या ग्रेड हो नियोक्ता ने कामगार से काम करने का अनुरोध किया हो या काम की आवश्यकता की आवश्यकता हो.
4. कोई कामगार अनुमति के साथ सार्वजनिक अवकाश के दौरान काम करने के लिए अपने नियोक्ता से छुट्टी के प्रत्येक दिन के बदले में एक दिन के आराम के साथ मुआवजा देने का हकदार रहेगा। या फिर कामगार को उस दिन के संबंध में मजदूरी का भुगतान किया जाएगा और अतिरिक्त रूप से कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक का भुगतान किया जाएगा।
5. संयुक्त अरब अमीरात में एक कामगार के रूप में, यदि आप संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून के आधार पर अपने अधिकारों के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं, या आपको मिलने वाले मुआवजे से संबंधित शिकायतें उठाना चाहते हैं, तो ऐसा करने का सबसे आसान तरीका मानव संसाधन मंत्रालय से संपर्क करना है।