RBI: रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए चार सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक द्वारा चार बैंको के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई है। इनमें एक बिहार से है तीन महाराष्ट्र से हैं। इन बैंको के नाम की बात करें तो ये हैं Tapindu Urban Co-operative Bank Limited, Islampur Urban Co-operative Bank Limited, Mahabaleshwar Urban Co-operative Bank Limited और Mangal Co-operative Bank Limited बैंक।
क्यों लगाया गया जुर्माना
वही सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि RBI के ऐसा करने के पीछे की वजह क्या है ? दरअसल रिजर्व बैंक ने ‘एक्सपोजर नॉर्म्स और वैधानिक / अन्य प्रतिबंध – UCBs’ पर RBI द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पटना पर ₹1,00,000 का मौद्रिक जुर्माना लगाया।
प्रावधानों का अनुपालन न करने को लेकर की गई कार्यवाही
RBI की तरफ से इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों और ‘भारतीय रिजर्व बैंक (Know Your Customer, KYC) दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर यह कार्यवाही की गई है वहीँ ‘जमा खातों के रखरखाव-UCBs’ के तहत इन बैंक पैर ₹2.00 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बताया जा रहा है कि बैंक द्वारा पात्र राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (DEAF) में स्थानांतरित नहीं किया गया था।