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लैंड फॉर जॉब्स स्कैम- तेजस्वी यादव को नहीं मिली राहत , 25 मार्च को पूछताछ

Priya Jha
4 Min Read

Politics – लैंड फॉर जॉब्स स्कैम मामले में गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने तेजस्वी की CBI के समन को रद्द करने वाली याचिका को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है ।साथ ही कहा कि तेजस्वी को 25 मार्च को सुबह साढ़े 10 बजे CBI दफ्तर जाना ही होगा।

सुनवाई के दौरान तेजस्वी के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर तेजस्वी एजेंसी के सामने पेश होंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद CBI ने अदालत से इस बात को साफ़ करते हुए कहा कि हमारा उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा नहीं है। हम चाहते हैं कि वे पेश हों, क्योंकि उन्हें कुछ दस्तावेज दिखाने हैं। अगर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा।

नाबलिकता का हवाला देते हुए रद्द करने की की थी मांग

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तेजस्वी ने कोर्ट में कहा कि बिहार में बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में वे बार-बार पूछताछ के लिए दिल्ली नहीं आ सकते हैं। इस पर CBI ने कहा कि शनिवार को बजट सत्र नहीं होता। तो शनिवार को आ सकते हैं। साथ ही एजेंसी ने भरोसा दिलाया कि फिलहाल तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। CBI ने 28 फरवरी, 4 मार्च और 11 मार्च को तेजस्वी यादव को समन जारी किया था। तेजस्वी यादव ने याचिका में कहा, ‘CrPC की धारा 160 के उल्लंघन में उन्हें परेशान करने की नीयत से नोटिस जारी किया गया है। वे तो कथित अपराध के समय नाबालिग थे।’

यह मामला 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेलमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद से जुड़ा है। आरोप यह है कि लालू प्रसाद ने पद पर रहते हुए अवैध तरीके से जमीन हस्तांतरित के बदले रेलवे में नौकरियां दिलवाईं। CBI ने यह भी आरोप लगाया है कि रेलवे में की गई भर्तियां भारतीय रेलवे के मानकों के दिशा निर्देशों के अनुरुप नहीं थीं।

लैंड फॉर जॉब स्कैम का है मामला

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वहीं, दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित मकान संख्या D-1088 (एबी एक्सपोर्ट्स प्रा.लि. के नाम रजिस्टर्ड है। इस कंपनी के मालिक तेजस्वी प्रसाद यादव और उनका परिवार है।) का आज बाजार मूल्य 150 करोड़ है। इसे खरीदने में मुंबई के जेम्स और ज्वेलरी के कारोबारियों ने पैसा लगाया है। कागज पर यह कंपनी का ऑफिस है, जबकि तेजस्वी यादव इसका इस्तेमाल अपने घर की तरह करते हैं।

तेजस्वी ने 9 नवंबर 2015 को इस कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी मामले में CBI ने तेजस्वी को समन जारी किया है। इसी के खिलाफ वे दिल्ली हाईकोर्ट जा पहुंचे हैं। जहां उन्हें राहत तो नहीं मिली लेकिन अस्वस्त कर दिया गया की उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसी मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती को बुधवार को जमानत दी है।

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