UAE Overtime: UAE में 8 घंटे से ज्यादा अगर employee से काम करवाया तो उसे ओवर टाइम माना जायेगा .बता दे इसके बारे में खुद संयुक्त अरब अमीरात में जनशक्ति और अमीरातीकरण मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य और व्यावसायिक सुरक्षा संगठन के निदेशक इब्राहिम अल-अमारी ने बताया है . बता दे इब्राहिम अल-अमारी ने कहा है कि “अमीरात कानून नियोक्ताओं को गर्मियों के दौरान दोपहर में प्रतिबंध अवधि के बाद भी रोज 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करवाने का अधिकार देता है . आपको बता दे की UAE में दोपहर 12:30 बजे से 3:00 बजे तक खुली जगहों पर धूप में ड्यूटी नहीं ली जा सकती है. इसकी घोषणा कुछ दिनों पहले ही की गई थी .
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ओवर टाइम के लिए कामगार को करना होगा भुगतान
वही अल-अमीरात अल-यूम के अनुसार, उन्होंने कहा कि “यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारियों से एक दिन में आठ घंटे से अधिक ड्यूटी लेता है, तो उसे ओवरटाइम माना जायेगा . और नियोक्ता को ओवर टाइम के लिए कामगार को भुगतान करना होगा।”रेडियो चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए दोपहर में आउटडोर ड्यूटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है.
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उन्होंने कहा कि जनशक्ति और अमीरात मंत्रालय ने तीन श्रेणियों के कर्मचारियों को दोपहर के दौरान आउटडोर को ड्यूटी प्रतिबंध से छूट दी है। बता दे जनहित को देखते हुए तीन ऐसे काम है जिसे रोका नहीं जा सकता उसे इस प्रतिबन्ध से छुट दी गई है । इब्राहिम अल-अमारी ने कहा कि ‘ तीन ऐसे कार्य है जिस पर बीच दोपहर में भी काम करने पर मनाही नही है.
वो है एक डामर मिश्रण और कंक्रीट डालने का काम है।’वही ‘दूसरा काम जल आपूर्ति और जल निकासी लाइनों में सुधार और मरम्मत, बिजली केबल की शुद्धता और तीसरा संचार लाइन की खराबी को दूर करना है।’ गौरतलब है कि अमीराती कानून के मुताबिक, इन दिनों दोपहर 12:30 बजे से 3:00 बजे तक खुली जगहों पर धूप में ड्यूटी नहीं ली जा सकती है. संयुक्त अरब अमीरात में 15 सितंबर तक खुली जगहों पर काम करने पर रोक है.
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