UAE: संयुक्त अरब अमीरात में रमजान को लेकर तैयारियां जोरो शोरों पर है. Sharjah City Municipality की ओर से दुकानों और रेस्टोरेंट के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दिए गए हैं. जारी किये गए गाइडलाइन्स के मुताबिक, जो भी रेस्टोरेंट रमज़ान में दिन के समय में खाना बेचना चाहते हैं या फ़ूड स्टाल लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले परमिट लेना होगा. बता दें रमजान का पाक महिना मंगलवार, 12 मार्च को शुरू होने का अनुमान है, और पूरे 30 दिनों तक चलने की उम्मीद है।
प्राधिकरण ने खाद्य दुकानों के लिए आवश्यक परमिट जारी करने की शुरुआत की घोषणा की। यह नियम मॉल और शॉपिंग सेंटरों के भीतर स्थित खाद्य दुकानों पर भी लागू होता है। शारजाह नगर पालिका के अनुसार, इफ्तार के समय से पहले दुकानों के बाहर भोजन डिस्प्ले में रखने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है, बता देंरेस्तरां, कैफेटेरिया, कन्फेक्शनरी और पेस्ट्री की दुकानों पर लागू होता है।
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जारी किये जायेंगे 2 प्रकार के परमिट
परमिट दो प्रकार के होते हैं: पहला परमिट दिन में फ़ूड डिस्प्ले करने में और दूसरा परमिट इफ्तार के पहले स्नैक डिस्प्ले करने के लिए जारी किया गया है. खाद्य दुकानों को जिन शर्तों का पालन करना होगा वे इस प्रकार हैं:
दिन के समय भोजन तैयार करने और बिक्री की अनुमति:
- परमिट जारी करने का शुल्क: Dh3000.
- खाना ऑफ-साइट परोसा जाना चाहिए
- भोजन क्षेत्र में ग्राहकों को प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।
- भोजन तैयार करने और पकाने की अनुमति केवल रसोई के अंदर ही है।
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इफ्तार से पहले दुकानों के बाहर बिक्री के लिए खाद्य प्रदर्शन परमिट:
- परमिट जारी करने का शुल्क: Dh500
- भोजन को सामने के फुटपाथ पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए (बशर्ते वह रेतीला न हो)।
- भोजन को खाद्य-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करके एल्यूमीनियम पन्नी या पारदर्शी खाद्य-ग्रेड प्लास्टिक (Aluminium foil or transparent food-grade plastic) से ढंकना चाहिए।
- भोजन को उचित तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए (ठंडा या जमे हुए नहीं)।