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UAE में अगर कंपनी ईद की छुट्टियों में भी कराता है काम, तो ये हैं कामगारों के अधिकार, मिलेगा मुआवजा और भी बहुत कुछ

Anjali Kumari
4 Min Read
UAE Labour Law

UAE Labour Law: यूएई सरकार ने ईद अल फितर के अवसर पर देश भर में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आधिकारिक छुट्टियों की घोषणा की है। ब्रेक सोमवार, 8 अप्रैल को शुरू होगा और 3 शव्वाल (या ग्रेगोरियन तिथि में इसके बराबर) तक चलेगा। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, रमज़ान 29 या 30 दिनों तक चलता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि चंद्रमा कब दिखाई देता है।

इस मौके पर कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी, लेकिन कंपनी अपने कर्मचारियों को छुट्टी न देकर उनसे काम करवाती है तो इसके लिए देश में कई नियम हैं. अगर कोई कंपनी मजदूरों से छुट्टियों में भी काम करवाती है तो ऐसे में कामगारों को कुछ अधिकार दिए गये है. जिसका फायदा वो ले सकते हैं. आज हम आपको इसी से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप सार्वजनिक अवकाश पर काम करते हैं, तो इस अवधि के दौरान काम करने के लिए मुआवजे के मामले में आपके क्या अधिकार हैं.

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छुट्टियों के दौरान काम करने पर नियम 

1. कामगार सार्वजनिक छुट्टियों पर पूरे वेतन के साथ आधिकारिक दिनों की छुट्टी का हकदार होगा, जिसे कैबिनेट के एक प्रस्ताव द्वारा परिभाषित किया गया है।

2. अगर कोई कामगार किसी सार्वजनिक छुट्टी के दौरान काम करता है, तो कंपनी को उसे प्रत्येक दिन के लिए एक और दिन की छुट्टी के साथ मुआवजा देना पड़ेगा, जिस दिन वह छुट्टी के दौरान काम करता है, या उस दिन के लिए मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान कंपनी को करना पड़ेगा।

3. इसके साथ ही उस दिन के मूल वेतन के कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मिलेगा, हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी कामगार पर लागू होने वाले मुआवजे के लिए कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है।

अल सुवेदी एंड कंपनी के वरिष्ठ सहयोगी सुनीर कुमार ने कहा कि “UAE Labour Law संख्या 33/2021 का अनुच्छेद 28 सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। चाहे कोई भी श्रेणी या ग्रेड हो नियोक्ता ने कामगार से काम करने का अनुरोध किया हो या काम की आवश्यकता की आवश्यकता हो.

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4. कोई कामगार अनुमति के साथ सार्वजनिक अवकाश के दौरान काम करने के लिए अपने नियोक्ता से छुट्टी के प्रत्येक दिन के बदले में एक दिन के आराम के साथ मुआवजा देने का हकदार रहेगा। या फिर कामगार को उस दिन के संबंध में मजदूरी का भुगतान किया जाएगा और अतिरिक्त रूप से कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक का भुगतान किया जाएगा।

5. संयुक्त अरब अमीरात में एक कामगार के रूप में, यदि आप संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून के आधार पर अपने अधिकारों के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं, या आपको मिलने वाले मुआवजे से संबंधित शिकायतें उठाना चाहते हैं, तो ऐसा करने का सबसे आसान तरीका मानव संसाधन मंत्रालय से संपर्क करना है।

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Anjali Kumari is an accomplished gadget and entertainment journalist, with a successful four-year track record. Known for her insightful content, and adhering to Google's Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness (E-A-T) policy, Anjali has made a name for herself in the journalism industry. Her work illuminates complex trends in the gadget and entertainment sectors, offering her readers valuable insights. An award-winning journalist, she has been recognized for her dedication and professionalism in her craft. Anjali holds a journalism degree from a renowned university, an educational background that has honed her ability to convey intricate concepts in a comprehensible, engaging manner. Through her work, Anjali effectively bridges the gap between complex technology and her audience, reflecting her passion for knowledge dissemination and commitment to upholding the standards of journalism.