UAE Labour Law: यूएई सरकार ने ईद अल फितर के अवसर पर देश भर में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आधिकारिक छुट्टियों की घोषणा की है। ब्रेक सोमवार, 8 अप्रैल को शुरू होगा और 3 शव्वाल (या ग्रेगोरियन तिथि में इसके बराबर) तक चलेगा। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, रमज़ान 29 या 30 दिनों तक चलता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि चंद्रमा कब दिखाई देता है।
इस मौके पर कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी, लेकिन कंपनी अपने कर्मचारियों को छुट्टी न देकर उनसे काम करवाती है तो इसके लिए देश में कई नियम हैं. अगर कोई कंपनी मजदूरों से छुट्टियों में भी काम करवाती है तो ऐसे में कामगारों को कुछ अधिकार दिए गये है. जिसका फायदा वो ले सकते हैं. आज हम आपको इसी से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप सार्वजनिक अवकाश पर काम करते हैं, तो इस अवधि के दौरान काम करने के लिए मुआवजे के मामले में आपके क्या अधिकार हैं.
Also Read: UAE में प्रवासी मज़दूरों को रखना चाहिए इन बातों का ध्यान, नहीं होगी कोई दिक्कत
छुट्टियों के दौरान काम करने पर नियम
2. अगर कोई कामगार किसी सार्वजनिक छुट्टी के दौरान काम करता है, तो कंपनी को उसे प्रत्येक दिन के लिए एक और दिन की छुट्टी के साथ मुआवजा देना पड़ेगा, जिस दिन वह छुट्टी के दौरान काम करता है, या उस दिन के लिए मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान कंपनी को करना पड़ेगा।
अल सुवेदी एंड कंपनी के वरिष्ठ सहयोगी सुनीर कुमार ने कहा कि “UAE Labour Law संख्या 33/2021 का अनुच्छेद 28 सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। चाहे कोई भी श्रेणी या ग्रेड हो नियोक्ता ने कामगार से काम करने का अनुरोध किया हो या काम की आवश्यकता की आवश्यकता हो.
Also Read: UAE Law : UAE में काम करने वाले भारतीयों की होगी बल्ले-बल्ले, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला
4. कोई कामगार अनुमति के साथ सार्वजनिक अवकाश के दौरान काम करने के लिए अपने नियोक्ता से छुट्टी के प्रत्येक दिन के बदले में एक दिन के आराम के साथ मुआवजा देने का हकदार रहेगा। या फिर कामगार को उस दिन के संबंध में मजदूरी का भुगतान किया जाएगा और अतिरिक्त रूप से कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक का भुगतान किया जाएगा।
5. संयुक्त अरब अमीरात में एक कामगार के रूप में, यदि आप संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून के आधार पर अपने अधिकारों के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं, या आपको मिलने वाले मुआवजे से संबंधित शिकायतें उठाना चाहते हैं, तो ऐसा करने का सबसे आसान तरीका मानव संसाधन मंत्रालय से संपर्क करना है।