UAE Labour Law: UAE के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में काम करने वाले नागरिकों और प्रवासियों के लिए ये पूरी खबर काफी महत्वपूर्ण होने वाले है. देश में कई खास मौके पर कर्मचारियों को छुट्टी दी जाती है, लेकिन कंपनी अपने कर्मचारियों को छुट्टी न देकर उनसे काम करवाती है. अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है और नहीं भी तो भविष्य में ऐसा न हो इसीलिए आपके पास इससे जुडी जानकारी होनी चाहिए.
अगर कोई कंपनी मजदूरों के साथ ऐसा करती है तो ऐसे में कामगारों को कुछ अधिकार दिए गये है. जिसका फायदा वो ले सकते हैं. आज हम आपको इसी से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप सार्वजनिक अवकाश पर काम करते हैं, तो इस अवधि के दौरान काम करने के लिए मुआवजे के मामले में आपके क्या अधिकार हैं.
जानिए छुट्टियों के दौरान क्या काम करने पर मिलेगा मुआवजा
1. कामगार सार्वजनिक छुट्टियों पर पूरे वेतन के साथ आधिकारिक दिनों की छुट्टी का हकदार होगा, जिसे कैबिनेट के एक प्रस्ताव द्वारा परिभाषित किया गया है।
2. अगर कोई कामगार किसी सार्वजनिक छुट्टी के दौरान काम करता है, तो कंपनी उसे प्रत्येक दिन के लिए एक और दिन की छुट्टी के साथ मुआवजा देना पड़ेगा, जिस दिन वह छुट्टी के दौरान काम करता है, या उस दिन के लिए मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान करेगा.
3. इसके साथ ही उस दिन के मूल वेतन के कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मिलेगा, हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी कामगार पर लागू होने वाले मुआवजे के लिए कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है.
अल सुवेदी एंड कंपनी के वरिष्ठ सहयोगी सुनीर कुमार ने कहा कि “UAE Labour Law संख्या 33/2021 का अनुच्छेद 28 सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। चाहे कोई भी श्रेणी या ग्रेड हो नियोक्ता ने कामगार से काम करने का अनुरोध किया हो या काम की आवश्यकता की आवश्यकता हो.
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4. कोई कामगार अनुमति के साथ सार्वजनिक अवकाश के दौरान काम करने के लिए अपने नियोक्ता से छुट्टी के प्रत्येक दिन के बदले में एक दिन के आराम के साथ मुआवजा देने का हकदार रहेगा। या फिर कामगार को उस दिन के संबंध में मजदूरी का भुगतान किया जाएगा और अतिरिक्त रूप से कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक का भुगतान किया जाएगा।
5. संयुक्त अरब अमीरात में एक कामगार के रूप में, यदि आप संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून के आधार पर अपने अधिकारों के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं, या आपको मिलने वाले मुआवजे से संबंधित शिकायतें उठाना चाहते हैं, तो ऐसा करने का सबसे आसान तरीका मानव संसाधन मंत्रालय से संपर्क करना है।
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अपने नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करना हो
यदि आप अपने नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं:
1. मंत्रालय की हॉटलाइन को 800 60 पर कॉल करें।
2.MOHRE ऐप डाउनलोड करें और एक श्रमिक शिकायत दर्ज करें
3. mohre की ऑफिशियल बेवसाइट पर जाएं और श्रमिक शिकायत दर्ज करने के विकल्प का चयन करें।
यदि आप दूसरा और तीसरा विकल्प चुन रहे हैं तो आपको एक खाता बनाना होगा। ऐसा करने के लिए आपको अपने पासपोर्ट विवरण और वर्क परमिट (लेबर कार्ड) नंबर की आवश्यकता होगी।
एक बार जब आप शिकायत दर्ज कर लेते हैं, तो आपको 72 घंटों के भीतर ट्वा-फौक केंद्र के कानूनी सलाहकार का फोन आएगा, जो शुरू में इस मुद्दे का एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करेगा। वहीं इस प्रक्रिया के लिए किसी कर्मचारी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है.