Saudi Visa : सऊदी अरब में रेजीडेंसी कानूनों के अनुसार, किंगडम में रहने वाले विदेशियों के लिए रेजीडेंसी वीज़ा लेना अनिवार्य है. हरमिन भूमि के कारण, लाखों उमराह तीर्थयात्री और हज तीर्थयात्री यहां हर साल आते रहते हैं। इसके अलावा, विदेशी कामगारों को उनके परिवारों के लिए विजिट वीजा जारी करने की सुविधा भी दी जाती है, लेकिन कुछ नियम हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए।
मिस्र के एक व्यक्ति ने ट्विटर पर दस्तावेजों की खोज करते हुए मंत्रालय से पूछा था की, “क्या दो बच्चों ने देश को विजिट वीजा पर बुलाया है, जबकि माता-पिता अभी भी इकामा पर हैं। क्या बच्चों को इकामा मिल सकता है?”
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Visit Visa को इकामा में बदला जा सकता है
प्रश्न का जवाब देते हुए जवाज़ात ने बताया था कि “इस मामले में जहां बच्चों के माता-पिता रेजीडेंसी वीज़ा पर हैं, वहीं बच्चों के विजिट वीजा को इकामा में बदला जा सकता है, इसके लिए शर्त यह है कि बच्चों की उम्र 18 साल से कम हो. बता दे कि देश में इमीग्रेशन कानून के अनुसार, रेजीडेंसी वीज़ा उन लोगों को जारी नहीं किया जाता है जो यात्रा या उमराह वीजा पर आते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह संभव है।
जिन बच्चों के माता-पिता इकामा पर देश में कानूनी रूप से निवासी हैं और बच्चों की उम्र 18 साल से कम है, उनके आवेदन पर संबंधित संस्था को इकामा में परिवर्तित किया जाएगा, जिसके बाद स्टेटस कानूनी हो जाएगी।
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