UAE Law : यूएई में जॉब करने वाले भारतीय लोगों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, सितंबर की शुरुआत में यूएई कैबिनेट ने देश में श्रमिकों के लिए मौजूदा एंड-ऑफ-सर्विस सिस्टम की जगह एंड-ऑफ-सर्विस ग्रेच्युटी के लिए एक नए वैकल्पिक सिस्टम को मंजूरी दी है. हालांकि यह कानून किस तारीख से लागू होगा, इसकी घोषणा नहीं की गई है. ग्रेच्युटी आपके वेतन, यानी आपकी सैलरी का वह हिस्सा है, जो कंपनी या आपका नियोक्ता, यानी एम्प्लॉयर आपकी सालों की सेवाओं के बदले देता है. ग्रेच्युटी वह लाभकारी योजना है, जो रिटायरमेंट लाभों का हिस्सा है, और नौकरी छोड़ने या खत्म हो जाने पर कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा दिया जाता है.
कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला
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यह फैसला 4 सितंबर को कैबिनेट बैठक में लिया गया और सरकार ने 11 नए संघीय कानूनों के साथ इसकी भी घोषणा की. इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने की थी. नई निवेश योजना से कर्मचारियों को कैसे लाभ होगा, इसके बारे में जोआना बेकर मैकेंजी यूएई के हेड मैथ्यूज-टेलर ने बताया कि अब जॉब खत्म होने पर कर्मचारी पुरानी व्यवस्था की तुलना में अधिक सेवा ग्रेच्युटी के साथ जा सकते हैं. यह निवेश फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस के अधीन है.”
इस प्रणाली में शामिल होना वैकल्पिक
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यूएई सरकार के मीडिया कार्यालय के अनुसार, नियोक्ताओं के लिए इस प्रणाली में शामिल होना वैकल्पिक है. सेवा समाप्ति पर ग्रेच्युटी की नई प्रणाली निजी क्षेत्र और मुक्त क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए होगी. इसमें मानव संसाधन मंत्रालय (एमओएचआरई) के समन्वय में सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज अथॉरिटी के देखभाल में निजी क्षेत्र के निवेश और बचत निधि की स्थापना शामिल है।