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UAE Job Loss Insurance : आज है आखिरी दिन ,मंत्रालय ने दिलाया याद

Priya Jha
5 Min Read

UAE Job Loss Insurance : आज आखिरी दिन है जब आप जॉब लॉस Insurance की सदस्य्ता लेने का अगर आप आज इसकी सदस्य्ता नही लेते है तो आप पर कल से 400 दिरहम का जुर्माना लगेगा। मंत्रालय ने सभी कामगारों को इसका याद दिलाया है ताकि आज समय रहते ही कामगार Job Loss Insurance की सदस्य्ता ले ले। 1 अक्टूबर की समय सीमा से पहले अनिवार्य बेरोजगारी बीमा योजना के लिए साइन अप नहीं करने वाले पात्र कर्मचारियों पर Dh400 का जुर्माना लागू होगा। मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (एमओएचआरई) ने सभी कर्मचारियों से दंड से बचने के लिए योजना के लिए पंजीकरण करने का आह्वान किया है।

कल से लगेगा जुर्माना

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आपको बता दे की UAE में जो भी कामगार है जो प्राइवेट और Goverment सेक्टर में काम उनके लिए ये Job Loss इन्शुरन्स mendentory यानी की अनिवार्य है। ऐसे कामगार जो प्राइवेट और Goverment सेक्टर में काम करते है और UAE JOB Loss Insurance नहीं लेते है ऐसे में 1 अक्टूबर से उनपर 400 दिरहम का जुरमाना लगाया जायेगा।वही ये भी जान लीजिये की अगर कुछ लोग को इस स्कीम से छूट भी दी गयी है। यानी की कुछ कामगार के लिए ये अनिवार्य नहीं है और अगर ऐसे कामगार जो UAE JOB Loss Insurance नहीं भी लेते है तो उनपर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जायेगा। कौन है वो लोग चलिए बताते है investors, business owners जो खुद अपना business manage करते है इन्हें ये Insurance लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही अगले है domestic workers यानी की घरेलु कामगार यानी की अगर आप UAE में घरेलु हेल्पर के रूप में काम करते है तो आपको भी इस insurance से छूट है यानी आपको इस स्कीम को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है की वैसे कामगार जो temporary basis पर काम करते है।

यहां कहने का मतलब ये है की वो लोग जो monthly काम नहीं करते है। यानी डेली bases पर काम करते है ऐसे लोगों को भी इस Insurance से छूट है। अगला है ऐसे युवा जो 18 से काम उम्र के है ऐसे युवाओं को भी इस स्कीम से छूट है यानी की उन्हें भी यह जॉब लॉस Insurance नहीं लेना है। इसके अलावा retired व्यक्ति जो पेंशन पर है या फिर उन्होंने दूसरे जगह काम शुरू किया है तो ऐसे में उन्हें भी ये स्कीम लेने की जरुरत नहीं है। उन्हें भी इस बिमा से छूट दी गयी है।

बिमा के फायदे

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तो आपको बता दे की यह बिमा आपके तब काम आएगा जब बीमाधारक को नौकरी से employer द्वारा टर्मिनेट कर दिया जायेगा। termination के बाद आपको इस बिमा के तहत तीन महीनो के लिए आपकी सैलेरी का 60 प्रतिशत हिस्सा अगले तीन महीने दी जाती है। ऐसे कामगार को नौकरी छूटने के बाद भी परेशान नहीं होना पड़ेगा है।

क्यूंकि तीन महीने उसे इस बिमा के तहत पैसे मिलेंगे इससे वो आसानी से सोच विचारकर दूसरी नौकरी खोज और ज्वाइन कर सकता है। हां इस बात को ध्यान में रखें की बिमा को क्लेम करने के लिए आपका 12 महीने का Permium भरा होना चाहिए। बता दे इस स्कीम को दो भागों में बांटा गया है पहला उनलोगों के लिए जो 16 ,000 दिरहम से कम कमाते है। ऐसे लोगों को हर महीने 5 दिरहम Permium के तौर पर प्रति महीने भड़ना होगा . वही दूसरा उनलोगों के लिए जो 16 ,000 दिरहम ज्यादा Monthly कमाते है। उन्हें प्रति महीने 10 दिरहम Permium के तौर पर प्रति महीने भड़ना होगा। वही कामगार इसे प्रति महीने , तीन महीने , 6 महीने या साल भर पर भर सकता है।

 

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