UAE Job Loss Insurance : क्या Job Loss Insurance कामगारों के लिए मुसीबत बन गया है। ये सवाल आपके मन में तब आता है जब आप इस स्कीम की सदस्य्ता नहीं लेने का सोचते है लेकिन अगर नहीं लेते है तो उसके बाद जो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे इन चीज़ों के बारे में सोच सोच कर कामगार परेशान है वही कुछ कामगार इससे बहुत हलके में ले रहे है की अगर स्कीम नहीं लेंगे तो क्या ही हो जायेगा तो चलिए हम आपको उस नुकसान से आज आपको रूबरू कराते है जो अगर आप ये स्कीम नही लेते है तो आपको होगा।
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जानकारी के लिए बता दे की सबसे पहले तो आपको 400 दिरहैम का जुर्माना 1 अक्टूबर से भुगतना पड़ेगा अगर आप ये स्कीम नहीं लेते है तो वही सदस्यता लेने के बाद नियत तिथि से तीन महीने से अधिक समय तक प्रीमियम का भुगतान नहीं करने वाले कर्मचारियों से Dh200 का जुर्माना लिया जाएगा। जो कर्मचारी दूसरों से योजना का बीमा लाभ लेते हुए पकड़े जाएंगे, उन पर Dh20,000 का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
तनख्वाह और नई परमिट नही
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वही दूसरा नुकसान है कामगार की वेतन कटौती। यह याद रखना कामगारों के लिए महत्वपूर्ण है कि जो कर्मचारी योजना के लिए साइन अप नहीं करते हैं उन्हें जुर्माना और दंड का सामना करना पड़ेगा, न कि नियोक्ताओं को। मानव संसाधन मंत्रालय के अनुसार, Unpaid penalties यानी की जुर्माना या तो कर्मचारियों के वेतन से काटा जायेगा या सेवा समाप्ति लाभों से काटा जाएगा। वही तीसरा कारण है जो कर्मचारी बीमा योजना के संबंध में अपने सभी लंबित जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहते हैं, उन्हें तब तक नए वर्क परमिट के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे इसे पूरा नहीं कर लेते।