UAE Abu Dhabi Alert : अबू धाबी में फायर अलार्म नियमों का उल्लंघन करने पर Dh10,000 जुर्माने का रिमाइंडर जारी किया गया है। अबू धाबी में इमारतों और अन्य संपत्तियों को आग से सुरक्षा के लिए निर्धारित कड़े नियमों का पालन करना चाहिए। जिसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि डिटेक्टर और अग्निशमन प्रणाली हमेशा अच्छी स्थिति में हों। अबू धाबी नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण ने मंगलवार को एक सलाह जारी कर निवासियों और संपत्ति मालिकों को गंभीर सुरक्षा उल्लंघन की याद दिलाई है ।
Dh10,000 को लगेगा जुर्माना
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प्राधिकरण ने कहा कि फायर अलार्म उपकरणों से लैस होने के अलावा, प्रतिष्ठानों के पास इन प्रणालियों के लिए रखरखाव कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसमें कहा गया है की “फायर अलार्म सिस्टम और उपकरणों, और अग्निशमन प्रणालियों और उपकरणों के लिए नागरिक सुरक्षा द्वारा अनुमोदित एक valid रखरखाव अनुबंध की अनुपस्थिति यानी की unavilable ” के लिए Dh10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। रखरखाव सेवा भी नागरिक सुरक्षा द्वारा अनुमोदित कंपनी द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। यह नियम 2012 के यूएई कैबिनेट संकल्प संख्या 24 पर निर्दिष्ट किया गया है।