Dubai Dead : दुबई से निकलकर एक बुरी खबर सामने आयी है। दरसअसल दुबई के तिरुर कुट्टूर के मूल निवासी मुहम्मद निसार पी. (33) का दुबई में निधन हो गया है . मोहम्मद निसार 10 वर्षों से अधिक समय से आवीर सेंटर के तहत एएके समूह के तहत फल और सब्जी थोक विक्रेताओं के निदेशकों में से एक रहे हैं। वह यूएई इस्लाही सेंटर नेशनल कमेटी के सचिव थे। एएके समूह के कार्यकारी निदेशकों में से एक, मुहम्मद कुट्टी, हाजी और अज़माबी के पुत्र हैं। पत्नी सफा मिशुब और लीफ़ा बच्चे हैं। परिजनों ने बताया कि प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद शव घर ले जाया जाएगा।
शव आने में क्यों होती है देरी
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अगर दुबई की बात करें तो किसी भी शख्स की सामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाने पर शव को लाने में चार दिन तक लग सकते हैं और यह समय बढ़ भी सकता है. वहीं सामान्य परिस्थितियों में मौत ना होने पर ज्यादा वक्त लगता है और कानूनी कार्रवाई बढ़ जाती है. इस स्थिति में यह समय कई दिनों तक बढ़ सकता है. एमिरेट्स 24-7 के अनुसार दुबई में इस मामले के जानकार वकील का कहना है कि यह प्रक्रिया काफी लंबी होती है.
किसी भी शख्स की मौत हो जाने के बाद अस्पताल की ओर से मौत का डिक्लेरेशन लेना होता है और उसके बाद लोकल पुलिस स्टेशन से बात करनी होती है. जिसके बाद दुबई पुलिस एक नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करती है और उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होता है. उस मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करनी होती है. इस मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण भी लिखा होता है.
वीजा या लैबर कार्ड को लेकर काम करना होता है
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मृत्यु प्रमाण मिलने के बाद वीजा या लैबर कार्ड को लेकर काम करना होता है. इस प्रक्रिया में मृतक का वीजा या लैबर कार्ड मिनिस्ट्री ऑफ लैबर एंड डिपार्टमेंट ऑफ इमिगिरेशन से कैंसिल करवाना होता है. अगर कोई वीजा लेकर दुबई गया हुआ होता है तो उसके वीजा पर कार्रवाई होती है.
वीजा कैंसिल होने के बाद मृतक के परिवार को कार्गो बुकिंग करनी होती है. एक बार कार्गो बुकिंग की प्रक्रिया होने के बाद एयरलाइन कनफरमेशन लेटर के साथ फिर से अस्पताल से बात करनी होती है, जहां इमब्लेमिंग सर्टिफिकेट और नो ओब्जेक्शन लेटर एयरपोर्ट को जारी किया जाता है. वीआईपी शख्स की मृत्यु हो जाने पर प्रोसेस अलग हो सकती है.
इन तीनों दस्तावेजों का काम पूरा होने के बाद भारतीय दूतावास से संपर्क करना होता है. मृत्यु रजिस्टर हो जाने के बाद भारतीय दूतावास एक मृत्यु सर्टिफिकेट जारी करता है और मृतक का पासपोर्ट कैंसिल करता है. उसके साथ ही मेडिकल कागजों की जानकारी लेकर एयरपोर्ट को बॉडी ले जाने के लिए एक लेटर जारी करता है.
इस दौरान ये दस्तावेज आवश्यक होते हैं.
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-मेडिकल रिपोर्ट
-मृत्यु प्रमाण पत्र
-पुलिस रिपोर्ट (अंग्रेजी में अनुवाद होना आवश्यक है)
– पासपोर्ट और वीजा की कॉपी
– अन्य दस्तावेज
बता दें कि यह प्रक्रिया हर देश के स्थानीय नियमों के आधार पर बदले जा सकते हैं और उसके आधार पर प्रक्रिया पूरी की जाती है.