UAE Pet Animals: इंटरनेट पर आपने दुबई के शेखों के कई वीडियो देखे होंगे, जिनमें वो बाघ , शेर और चीतों के साथ खेलते नजर आते हैं. सबसे बड़ी बात है कि वो ऐसा अपने घर में करते हैं, यानी वो इन जानवरों को पालतू बनाते हैं.इन बातों में कितनी सच्चाई है चलिए बताते है साथ ही वहां ऐसा करने पर कितनी सजा या फिर जुर्माना है. चलिए इसके बारे में आपको पूरी बात बताते है।
पहले रख सकते थे ऐसे पालतू
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साल 2017 से पहले तक दुबई में लोग कुछ परमिशन लेकर इस तरह के जानवर पाल सकते थे. लेकिन 2017 की शुरूआत में वहां की सरकार ने इस तरह के जानवरों को पालने पर रोक लगा दी. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात की सरकार का आदेश था कि अगर किसी के पास शेर, चीता, बाघ या कोई भी जंगली खुंखार जानवर मिलता है तो उसे सजा भुगतना पड़ेगा. उसे जेल भी हो सकती है।
अब ये है कानून
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UAE में जानवरों से जुड़े कानून के मुताबिक, वहां खूंखार जानवरों बाघ, शेर या किसी भी दूसरे विदेशी जानवर को सार्वजनिक जगहों पर ले जाने वाले व्यक्ति को 6 महीने की जेल या फिर 500,000 दिरहम का जुर्माना लग सकता है. कई मामलों में ये दोनों हो सकता है. हालांकि, ये कानून विदेशी कुत्तों, बिल्लियों और ऐसे जानवरों पर लागू नहीं होता जो खतरनाक नहीं होते. हालांकि, इनको पालने और सार्वजनिक जगहों पर ले जाने के लिए भी आपको परमिट लेना होता है. बिना परमिट आप पर 100,000 दिरहम का जुर्माना लग सकता है.