UAE Part Time Job : सबसे पहले आपको बता दे की UAE में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए नियम है। रोजगार संबंधों के विनियमन पर 2021 के संघीय डिक्री-कानून संख्या 33 के प्रावधान, रोजगार संबंधों के विनियमन और प्रशासनिक संकल्प के संबंध में 2021 के संघीय डिक्री कानून संख्या 33 के कार्यान्वयन पर 2022 के कैबिनेट संकल्प संख्या 1 कार्य परमिट, प्रस्ताव पत्र और रोजगार अनुबंध फॉर्म के संबंध में 2022 के मंत्रिस्तरीय संकल्प संख्या 46 को लागू करने के लिए दिशानिर्देश 2022 की संख्या 38 लागू हैं। संयुक्त अरब अमीरात में, एक कर्मचारी को part-time employment work permit के तहत एक से अधिक नियोक्ता के लिए काम करने की अनुमति है। यह UAE के कानून में है।
क्या कहता है कानून
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Part-time work permit: इस प्रकार का परमिट मंत्रालय (एमओएचआरई) के साथ Registerd Company को एक कर्मचारी को part-time contract के तहत नियोजित करने की अनुमति देता है जहां उसके काम के घंटे या Work Days उसके full-time counterpart से कम होते हैं। मंत्रालय से ऐसा करने की अनुमति प्राप्त करने के बाद कर्मचारी एक से अधिक नियोक्ता के लिए काम कर सकता है।” इसके अलावा 2022 के प्रशासनिक संकल्प संख्या 38 में मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (एमओएचआरई) द्वारा जारी Part-time work परमिट सहित संयुक्त अरब अमीरात में वर्क परमिट प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं बताई गई हैं।
किन चीज़ों की होगी आवश्यकता
2022 के प्रशासनिक संकल्प संख्या 38 में कहा गया है कि part-time employment work permit MoHRE द्वारा आमतौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए दिए जाते हैं। part-time employment work permit जारी करने के लिए MoHRE की आवश्यकताओं में एक Black And White background , valid passport की copy ये Validation कम से कम 6 महीने के लिए होना चाहिए , एक approved employment contract आपके पास होना चाहिए जो MoHRE द्वारा जारी किया हुआ हो उसपर employee और employer के हस्ताक्षर होने चाहिए , साथ ही academic certificates आपके पास होने चाहिए। जो uae में Ministry of Foreign Affairs and International Co-operation के द्वारा हो relevant skill levels पर based हो।
ऐसे काउंट होगा छुट्टी
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इसके अतिरिक्त, part-time employment में एक कर्मचारी की वार्षिक छुट्टी की गणना एक वर्ष में कुल काम के घंटों के आधार पर की जाती है, जिसे कैबिनेट के अनुच्छेद 18 के कानून के अनुच्छेद 29 (2) में निर्धारित गणना प्रक्रियाओं के अनुसार दिनों में परिवर्तित किया जाता है।
1. part-time contract के तहत कर्मचारी के काम का Ratio, full-time contract के कर्मचारी के काम के बराबर होगा।
2. actual working hours हर दिन अधिकतम आठ कामकाजी घंटों के बराबर होंगे।
3. part-time contract के तहत कर्मचारी के काम के घंटों की number अनुबंधित घंटों की संख्या के बराबर होगी।
End Of Service के लिए ये है नियम
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अंशकालिक कर्मचारी की ग्रेच्युटी की गणना एक वर्ष में रोजगार के घंटों की संख्या के आधार पर की जाती है। यह 2022 के कैबिनेट संकल्प संख्या 1 के अनुच्छेद 30 के साथ पढ़े गए रोजगार कानून के अनुच्छेद 52 के अनुसार है, जिसमें कहा गया है की “डिक्री-कानून के अनुच्छेद (52) के प्रावधानों के अधीन, देय सेवा लाभों की समाप्ति पूर्णकालिक आधार पर नहीं बल्कि अंशकालिक या नौकरी-साझाकरण प्रकार में काम करने वाले श्रमिकों की Calculation कुछ चीज़ों के आधार पर की जाएगी।
1. हर साल employment contract में निर्धारित कार्य घंटों की संख्या को प्रति वर्ष full-time contract में कार्य घंटों की संख्या से विभाजित करके 100 से गुणा किया जाता है जो उस प्रतिशत के बराबर होता है जिस पर सेवा समाप्ति लाभ की गणना की जानी चाहिए, फिर, इस percentange को पूर्णकालिक रोजगार अनुबंध के कारण end of service benefit के मूल्य से गुणा किया जाना चाहिए।
2.The end of service benefit, temporary employment के मामले में लागू नहीं होगा यदि इसकी अवधि एक वर्ष से कम है।