UAE job loss insurance: संयुक्त अरब अमीरात में job loss insurance को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यह उनलोगों के लिए चेतावनी है जिनलोगों ने शुरुआत में ही job loss insurance ले लिया था। बता दे की चेतावनी job loss insurance को Renew करने के लिए किया गया है। बता दे की UAE में एक रिपोर्टर के मोबाइल पर ये मैसेज आया। दरअसल उस रिपोर्टर ने ये subscribe कर रखा रखा था। जिसकी वजह से उसे मैसेज आया जिसमें लिखा था अपना ILOE यानी की Involuntary Loss of Employment Insurance पालिसी को January 2, 2024 से Renew करा ले। साथ ही लिखा था की अपने account में लॉगिन करें उसके बाद अपने details को अपडेट करें और अपनी policy को renew कर ले इससे पहले की वो Expire हो जाय ।
ऐसे करा सकते है Renew
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नवीनीकरण मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (एमओएचआरई) के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ‘सब्सक्राइब/रिन्यू हियर’ बटन पर क्लिक करके किया जा सकता है।
नवीकरण reminders तब आए हैं जब MoHRE ने बुधवार को घोषणा की कि लगभग 14 प्रतिशत Eligible कर्मचारियों ने अभी तक अनिवार्य योजना की सदस्यता नहीं ली है। हालाँकि, प्रारंभिक ग्राहक अब नौकरी छूटने की स्थिति में वित्तीय रूप से सुरक्षित हैं। भले ही लाखों निवासियों ने इस योजना के लिए साइन अप किया है, वे नौकरी छूटने पर मुआवजे का दावा तभी कर सकते हैं, जब उन्होंने लगातार कम से कम 12 महीनों तक इस योजना की सदस्यता ली हो। इसका मतलब है कि जनवरी 2023 में साइन अप करने वाले लोग अब मुआवजे के Eligible बन गए हैं। यदि वे देश छोड़ते हैं या नई नौकरी लेते है तो वे मुआवजे का दावा नहीं कर सकते।
इतने लोगों ने लिया
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MoHRE के अनुसार, इस योजना के प्रभावी होने के बाद से 6.7 मिलियन से अधिक संयुक्त अरब अमीरात निवासियों ने इसकी सदस्यता ली है। नामांकन की समय सीमा 1 अक्टूबर को समाप्त हो गई। साइन अप करने में विफल रहने वाले श्रमिकों पर Dh400 का जुर्माना लगाया गया।
तीन महीने से अधिक समय तक प्रीमियम का भुगतान करने में विफल रहने वाले ग्राहकों पर Dh200 का जुर्माना लागू होता है। जिन कर्मचारियों के वर्क परमिट 1 अक्टूबर, 2023 के बाद जारी किए गए थे, उन्हें चार महीने के भीतर योजना की सदस्यता लेनी होगी, ऐसा न करने पर उन्हें Dh400 जुर्माना भरना होगा। जो कर्मचारी नियत तारीख से तीन महीने तक जुर्माना नहीं भरेंगे, उनके वेतन या सेवा समाप्ति ग्रेच्युटी से राशि काट ली जाएगी। जुर्माना चुकाए जाने तक नए वर्क परमिट जारी नहीं किए जाएंगे।
इन लोगों को मिली है छूट
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संघीय सरकार और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले अमीरातियों और प्रवासियों को इस योजना की सदस्यता लेना आवश्यक है। निवेशक, घरेलू सहायक, अस्थायी अनुबंध कर्मचारी, किशोर और सेवानिवृत्त लोग शामिल हैं जो पेंशन के हकदार हैं उन्हें इस स्कीम से छूट है।