UAE Labour Law: UAE में अगर लागू लेबर लॉ की बात करें तो UAE के श्रम कानून के अनुसार कोई भी नियोक्ता या कामगार 30 से 90 दिनों का नोटिस देकर सहमति से अपना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर सकता है। हालांकि, गौर करने वाली बात यह है कि कई ऐसे भी प्रकरण निकल कर सामने आए हैं जिनमें कंपनी लिखित तौर पर पूछताछ करने के बाद नोटिस देकर कामगार को नौकरी से हटा सकती है।
UAE के नए श्रम कानून के आर्टिकल 44 के अनुसार नियोक्ताओं को लिखित तौर पर कामगार या फिर कर्मचारी को नौकरी से हटाने के कारण के बारे में बताना होगा। इतना ही नहीं बगैर किसी नोटिस पीरियड के समाप्ति को सही ठहराने के लिए कारणों का उल्लेख भी करना होगा। दूसरी बात यह कि अगर कोई कामगार या फिर कर्मचारी निम्नलिखित लंदन को करने में संलिप्त मिलता है तो नियोक्ता बिना किसी नोटिस के उसकी सेवा को समाप्त करने का अधिकार रखता है।
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इन 05 कारणों के चलते नियोक्ता समाप्त कर सकता है कामगार की सेवाएं :
1- एक झूठी पहचान या राष्ट्रीयता या जाली प्रमाण पत्र या दस्तावेज जमा करता है। तो ऐसे में कामगार की सेवा समाप्त को खत्म किया जा सकता है।
2- नियोक्ता के लिए पर्याप्त सामग्री के हानि का कारण बनता है, या जानबूझकर नियोक्ता की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है और खुद को दोषी मानता है।
3- कामगार की सुरक्षा और व्यवसाय के स्थान पर कार्यस्थल के निर्देशों का उल्लंघन करता है।
4- रोजगार अनुबंध में बताए गए बुनियादी कर्तव्यों का पालन करने में असफल है और उल्लंघन में जारी रहता है, लिखित पूछताछ प्राप्त करने और उल्लंघन दोहराए जाने पर दो बार बर्खास्तगी की चेतावनी के बावजूद।
5- कार्यस्थल पर कार्य के दौरान शराब का सेवन करता है या अन्य किसी में पाया जाता है। सार्वजनिक नैतिकता क खंडित करता है। ऐसे में काम कार्य नियोक्ता की सेवा खत्म की जा सकती है।
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