UAE Visa Rule: UAE सरकार ने transit Visa को लेकर नया नियम जारी कर दिया है, जिसके तहत अब ट्रांजिट वीज़ा जिनके पास होंगे उन लोगों को UAE में 4 दिनों तक stay करने की अनुमति होगी !
मगर transit Visa लेने के लिए भी कुछ नियमों को निर्धारित किया गया. बता दे कि ट्रांजिट वीज़ा को आप एक्सटेंड या रिन्यूअल नहीं करवा सकते. जी हाँ UAE सरकार ने कहा है कि ट्रांजिट वीजा वाले पर्यटक और तीर्थयात्री देश में 4 दिनों से ज्यादा नहीं रह सकते हैं, उन्हें निर्दिष्ट समय की समाप्ति के तुरंत बाद देश छोड़ देना चाहिए। वीज़ा। क्योंकि ट्रांजिट वीज़ा Non Renewal हैं, इन वीज़ा को 48 या 96 घंटे तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।
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UAE माननी होगी जरूरी शर्तें
ट्रांजिट वीज़ा लेने का सबसे महत्वपूर्ण शर्त यही है कि आपके पास आगे का सफर करने के लिए एयर टिकट होना चाहिए ! इसके अलावा यात्रियों को या तो ट्रांजिट वीजा प्राप्त करने के लिए 4 शर्तों को पूरा करना होगा :
1. जिसमे सबसे पहला है कि आपके पासपोर्ट की validity 6 महीने से कम नहीं हो .
2. संयुक्त अरब अमीरात में आगमन से पहले एक गंतव्य से दूसरे स्थान पर यात्रा करते समय UAE सरकार को ट्रांजिट वीजा के लिए आवेदन करना होगा। पहला ट्रांजिट वीज़ा 48 घंटे का ट्रांजिट वीजा है, जो फ्री में ही बन जाता है, जबकि दूसरा ट्रांजिट वीजा है जो 96-घंटे का ट्रांजिट वीज़ा है इसकी फीस Dh50 है।
इस संबंध में सरकार ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा है कि देश से लगातार दूसरे गंतव्य की यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों को संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश की अनुमति देने के उद्देश्य से 48 घंटे का ट्रांजिट वीजा मुफ्त जारी किया जाता है,. अमीरात के अंदर यात्रा करने के लिए, ठहरने की अवधि 2 दिनों से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि वे देश में आने से पहले एक ट्रांजिट वीज़ा आवेदन जमा करें और एयरलाइनों के साथ अग्रिम रूप से संपर्क करें।
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UAE देश में प्रवेश करने से 48 घंटे पहले होना चाहिए, इसके अलावा, यात्री अधिकतम 4 दिनों के लिए देश की यात्रा कर सकता है। मगर इसके लिए यात्री को 96 घंटे की अवधि के ट्रांजिट वीजा के लिए आवेदन करना होगा, जबकि दोनों प्रकार के ट्रांजिट वीजा वाले आगंतुक वीजा समाप्त होने के बाद देश में प्रवेश कर सकते हैं.
3. अब तीसरी शर्त यह है कि यात्री के पास उस देश से अपनी यात्रा जारी रखने के लिए एक टिकट होना चाहिए जहां से वह अपने अगले गंतव्य के लिए आया है,
4. और चौथी शर्त यह है कि देश में केवल राष्ट्रीय एयरलाइंस यात्रियों या पर्यटकों के लिए उनकी यात्राओं से पहले ट्रांजिट वीजा की व्यवस्था कर सकती हैं और यदि पर्यटक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से यात्रा कर रहा है, तो वह एजेंसी संबंधित एयरलाइन से वीजा लेने में भी सहायता कर सकती है।
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