UAE Influencers: जुलाई से अबू धाबी में बिना लाइसेंस वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर 10,000 दिरहम का लगेगा जुर्माना। अबू धाबी आर्थिक विकास विभाग (ADDED) के अनुसार, 1 जुलाई से बिना लाइसेंस के विज्ञापन देने और विज्ञापन सेवाएँ देने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना 10,000 दिरहम तक होगा और कंपनियों को बंद भी किया जा सकता है। विभाग ने कहा कि लाइसेंस टैम प्लेटफॉर्म के माध्यम से ‘आर्थिक विकास सेवा विभाग’ तक पहुँचकर और ई-प्लेटफ़ॉर्म पर विज्ञापन सेवाओं सहित अपनी इच्छित गतिविधियों का चयन करके आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
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बनवाना पड़ेगा लाइसेंस
व्यक्तियों के लिए लाइसेंस शुल्क 1,250 दिरहम है। कंपनियों के लिए यह 5,000 दिरहम है। ADDED ने कहा कि देश के बाहर के विदेशी भी लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास अमीरात आईडी कार्ड या एकीकृत नंबर हो। यह निर्णय इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से विज्ञापन सेवाओं में शामिल सरकारी कंपनियों पर भी लागू है। विभाग ने यह भी पुष्टि की कि राष्ट्रीय मीडिया परिषद से परमिट होने के बावजूद प्रभावशाली व्यक्तियों को लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
लगेगा इतना जुर्माना
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वर्तमान में, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म और सोशल मीडिया पर विज्ञापन सेवाओं का अभ्यास करने वाले 543 लाइसेंस-धारक हैं, निर्णय के प्रभावी होने के बाद संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे पहले, अमीरात में सभी लाइसेंस प्राप्त व्यवसायों को सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ साझेदारी से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया था। आर्थिक विकास विभाग ने कहा कि अनुपालन न करने पर उल्लंघनकर्ताओं को बंद कर दिया जाएगा या उन पर 3,000 दिरहम से लेकर 10,000 दिरहम तक का जुर्माना लगाया जाएगा।