UAE labour Law: संयुक्त अरब अमीरात में Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) ने एक अहम कानून की जानकारी दी है। इस कानून की मदद से घरेलू कामगारों के साथ-साथ स्पॉन्सर के भी अधिकारों की रक्षा होगी। अगर आप भारतीय हैं और UAE में नौकरी करते हैं तो इस खबर को ज़रूर जानिए।
कर्मचारी अधिकारों की रक्षा हो सकेगी
UAE Ministry of Human Resources and Emirates (MOHRE) UAE के श्रम कानून मॉडल के अनुरूप 12 प्रकार के परमिट जारी हैं. श्रम कानून के तहत Teenagers, Freelancers, Golden Visa Holder, Temporary Part Time Employees के लिए वर्क परमिट जारी किये गए हैं.
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आईये अब जानते हैं क्या हैं वे 12 वर्क परमिट :
1. Temporary Work परमिट : employers को एक प्रोजेक्ट के आधार पर या एक निश्चित अवधि के लिए काम करने के लिए काम पर रखने पर सक्षम बनाता है.
2. One Mission परमिट : ये परमिट कंपनियों और प्रतिष्ठानों को टेम्पररी काम या एक निश्चित अवधि में पूरा करने के लिए एक specific प्रोजेक्ट के लिए विदेश से एक कर्मचारी के लिए भर्ती करने के लिए सक्षम बनाता है.
3. पार्ट टाइम वर्क परमिट : ये परमिट कर्मचारियों को निश्चित घंटों या दिनों के आधार पर एक से अधिक एम्प्लोयी को काम करने की अनुमति देता है.
4. किशोर परमिट यानी Juvenile permit : यह परमिट कानून में शर्तों के तहत 17 से 18 वर्ष आयु के teenage को कमा पर रखने में सक्षम बनाता है.
5. student Training Permit : यह परमिट कंपनियों और प्रतिष्ठानों को एक हेल्थी वर्क informate सुनिश्चित करने आए rules के तहत 15 वर्ष के आयु के किशोरों को ट्रेनिंग और भर्ती करने का मौका देगा।
6. UAE GCC National परमिट : इस परमिट को UAE के GCC नागरिकों को काम पर रखने के दौरान जारी किया गया था.
7. Golden Visa Holders permit : इस परमिट को UAE के अंदर गोल्डन वीज़ा होल्डर्स को हायर करते समय जारी किया जाता है.
8. National ट्रेनी परमिट : कंपनियों और प्रतिष्ठानों को UAE Citizens को उनकी योग्यता या क्षेत्रों के आधार पर ट्रेनिंग देने में ये परमिट कमा आता है.
9. freelancer परमिट : यह परमिट एक निश्चित सेवा देने Self Sponsered Expatriate के लिए जारी किया गया है. किसी व्यक्ति या कंपनी के लिए प्रयोजन या मौजूदा contracts के बिना एक निश्चित अवधि के लिए एक कार्य को पूरा करने के लिए जारी किया गया है.
10. देश के बाहर से किसी कर्मचारी को काम पर रखने का work permit
11. मंत्रालय में registered एक सुविधा से दूसरे में प्रवासी कामगार को ट्रांसफर करने के लिए वर्क परमिट
12. परिवार द्वारा sponsered प्रवासियों के लिए वर्क परमिट
बिना वर्क परमिट के नहीं मिलेगा काम
बिना वर्क परमिट के कामगारों को काम देने पर मनाही है। साथ ही कामगारों की नियुक्ति को लेकर सभी तरह के नियमों का पालन करना होगा। कामगारों की नियुक्ति एक सहज और कानूनी प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है या उनका selection अवैध तरीके से करता है तो उसपर Dh50,000 से Dh200,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।