UAE Working Hours : यदि आप संयुक्त अरब अमीरात में काम कर रहे हैं, तो चलिए हम आपको बताते है की देश के श्रम कानूनों के अनुसार, यहां काम के घंटे, और नौकरी से संबंधित कई अन्य मामलों के बारे में। बता दे की इस वीडियो में हम आपको बस private सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों से जुड़े नियमों के बारे में बताएँगे।
संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून का अनुच्छेद 65 के अनुसार, निजी क्षेत्र ( private सेक्टर ) के लिए काम के सामान्य घंटों को प्रति दिन 8 घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे रखी गयी है। वहीं MoHRE से अनुमोदन के बाद व्यवसायों, होटलों और कैफे के लिए काम के घंटे को बढ़ाकर 9 घंटे प्रतिदिन है। इसी के साथ सरकारी संस्थाएं श्रम कानून द्वारा शासित नहीं होती हैं और वे प्रतिदिन 7 घंटे काम करने का नियम है. वहीं कठिन या अस्वस्थ कार्यों और उद्योगों में दिन में 7 घंटे से अधिक काम करना प्रतिबंधित है।
रमजान में दी जाती है दो घंटे की छुट्टी
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वही रमजान के पवित्र महीने के दौरान सामान्य काम के घंटे रोजाना दो घंटे कम कर दिए जाते हैं। वहीं ओवरटाइम की बात करें तो यदि नौकरी की प्रकृति यानी की नौकरी ऐसी है जो सामान्य कामकाजी घंटों से अधिक काम करने की मांग करती है और यह कर्मचारी को सामान्य कामकाजी घंटों के पारिश्रमिक के साथ उस वेतन के 25 प्रतिशत के बराबर वेतन मिलना हकदार होगा। अगर रात 9 बजे से सुबह 4 बजे के बीच ओवरटाइम किया जाता है तो यह 50 फीसदी तक बढ़ सकता है।
शुक्रवार को डेली wage कर्मचारियों को छोड़कर यानी की जो रोज काम करके शाम में पैसे लेते है ऐसे श्रमिकों को छोड़कर सभी श्रमिकों के लिए आधिकारिक वीकेंड की छुट्टी मिलेगी। यदि किन्हीं परिस्थितियों में किसी कर्मचारी को उस दिन ओवरटाइम करना पड़ता है, तो वह रोज दिन की तरह काम के घंटों के वेतन के साथ-साथ उस राशि के कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि का हकदार होगा।
श्रमिकों को दिया जाता है midday ब्रेक
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UAE में श्रमिकों को लगातार पांच घंटे के काम के बाद एक ब्रेक लेने की अनुमति है और ब्रेक एक घंटे से कम नहीं होगा और ये ब्रेक आराम, भोजन या प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीँ रमजान के दिनों में कामकाजी घंटे दो घंटे कम हो जाते हैं। क्योंकि रमजान के मौके पर लोग रोजा रखते हैं।
इसी के साथ ज्यादा गर्मियों के तीन महीनों में बाहर काम करने वाले श्रमिकों को midday ब्रेक दिया जाता है। और ये ब्रेक जून में शुरू होता है और सितंबर में समाप्त होता है। वहीं इस midday ब्रेक के दौरान 12:30 बजे और 3 बजे के बीच खुले क्षेत्रों में काम करने पर प्रतिबंध होता है आपको बता दें, UAE में काम करने के घंटे यूएई श्रम कानून के अनुच्छेद 65 के अनुसार तय किए जाते हैं और इसी के अनुसार कंपनी कमचारियों से काम करवाते हैं।