UAE Emirateisation : यूएई में, जनशक्ति और अमीरात मंत्रालय ने पचास या अधिक कुशल कर्मचारियों वाले निजी उद्यमों को जल्द से जल्द अमीरातीकरण के लिए छह महीने के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। uae मिडिया के अनुसार, जनशक्ति मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि “अमीरातकरण लक्ष्यों का पालन न करने पर 42,000 दिरहम का जुर्माना लगाया जाएगा”. 30 जून तक UAE 50 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी को एक प्रतिशत स्थानीय नागरिकों को समायोजित करना अनिवार्य है।
अमीरातीकरण लक्ष्यों को पूरा करना अनिवार्य
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मंत्रालय का कहना है कि ‘अमीरातीकरण लक्ष्यों को पूरा करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद एक जुलाई से उल्लंघन करने वाले निजी संस्थानों पर जुर्माने की कार्रवाई शुरू होगी.’ मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ‘अमीरातीकरण के लक्ष्य को पूरा करने वाली निजी कंपनियों और संस्थानों को कर्मचारियों के रोजगार प्रशिक्षण के संबंध में मानक सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।’ वही मंत्रालय का कहना है कि ‘ऐसे संस्थानों को 80 फीसदी तक की छूट दी जाती है।’ मंत्रालय के मुताबिक, ‘कुशल नौकरियों के लिए एक फीसदी जून के अंत से पहले और दो फीसदी इस साल के अंत से पहले’अमीरातीकरण लक्ष्यों को पूरा करना है।
जुर्माना 2026 तक Dh1,000 सालाना बढ़ेगा
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मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (एमओएचआरई) ने हाल ही में घोषणा की कि 30 जून तक, 50 कर्मचारियों या उससे अधिक वाली कंपनियों के पास कुशल नौकरियों में 1 प्रतिशत अमीराती होना चाहिए। यह 2 प्रतिशत अमीरातीकरण के अतिरिक्त है जिसे कंपनियों ने 2022 के अंत तक हासिल कर लिया होगा।जुलाई 2023 से अनुपालन न करने वाली कंपनियों पर इस वर्ष के साथ-साथ 2022 के लक्ष्यों के लिए आवश्यक अर्धवार्षिक दर प्राप्त नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्रत्येक अमीराती को काम पर नहीं रखने पर Dh42,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। गणना 2023 के लिए प्रति माह Dh7,000 है। जुर्माना 2026 तक Dh1,000 सालाना बढ़ जाएगा।