UAE में ईद – उल- फ़ित्र के दौरान किया ये काम तो लगेगा जुर्माना

UAE – ईद अल फितर से पहले uae ने एक चेतावनी जारी की है। जिसमें कहा गया की अगर आप अवैध आतिशबाज़ी करते हुए पकड़े जाते है तो आपको जुरमाना भुगतना होगा। यूएई पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने चेतावनी दी है की आवश्यक परमिट के बिना आतिशबाजी करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था पर न्यूनतम Dh50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा, । प्राधिकरण ने आगामी ईद अल फितर उत्सव से पहले कहा है की अपराधियों को जेल की सजा भी हो सकती है,। लोक अभियोजन के अनुसार “जो कोई भी हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक, सैन्य हार्डवेयर और खतरनाक पदार्थों से संबंधित 2019 के संघीय डिक्री कानून संख्या 17 के अनुच्छेद 39 और 59 के अनुसार, लाइसेंसिंग प्राधिकरण से परमिट के बिना आतिशबाजी दिखाता है, उसे कारावास की सजा दी जाएगी, / या कम से कम Dh50,000 से अधिक का मौद्रिक जुर्माना लगाया जायेगा।

आतिशबाजी के प्रदर्शन पर जुर्मना

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आतिशबाजी के प्रदर्शन पर विनियमन और भारी जुर्माना लागू होता है। इसके समर्थन में, विस्फोटकों का व्यापार और निर्माण भी सख्ती से प्रतिबंधित है, न्यूनतम एक साल की जेल की अवधि, एईडी100,000 जुर्माना या अधिक, या दोनों भी सजा हो सकती है । बिना लाइसेंस के व्यापार, आयात, निर्यात, निर्माण करने वाले किसी भी व्यक्ति पर “एक वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास का जुर्माना, और एईडी100,000 से कम का जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकृत आतिशबाजी प्रदर्शन, जो सुरक्षा के उच्चतम मानकों पर विनियमित होते हैं, इस अवसर को चिह्नित करने के लिए देश भर में आयोजित किए जाएंगे।

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रिपोर्ट करने का किया आवाहन

यूएई पटाखों और अन्य छोटे विस्फोटक उपकरणों के उपयोग करने पर भी दंडित करता है, जो जलने, चोट लगने और विकलांगता का कारण बनते हैं। उनकी बिक्री संयुक्त अरब अमीरात में प्रतिबंधित है, लेकिन निवासियों को अनधिकृत व्यक्तिगत आपूर्तिकर्ताओं और ऑनलाइन विक्रेताओं से उन्हें प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। इन उपकरणों पर प्रतिबंध से पहले, संयुक्त अरब अमीरात ने पटाखों के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं को देखा गया जिसके परिणामस्वरूप कई हानि हुई। अबू धाबी पुलिस ने भी निवासियों को पटाखों के उपयोग से परहेज करने और किसी भी विक्रेता को अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए एक नया आह्वान जारी किया है।

 

 

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