Employers Authorised Passport : क्या आपकी कंपनी रख लेती है आपका Passport, अगर ऐसा है तो बताएँगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है, क्या वाकई कंपनी के पास ये अधिकार है कि वो अपने कर्मचारी या किसी भी workers के पासपोर्ट को अपने पास रख ले ! UAE एक ऐसा देश है जहां रहने और सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए एक सपनों की जगह माना जाता है। बहुत से लोग काम और बिजनेस के सिलसिले में संयुक्त अरब अमीरात आते हैं.
प्रवासी होने के नाते, पासपोर्ट विदेश में घूमने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है. ताकि विदेश में हमारी पहचान पता हो कि हम कौन से देश से आये हैं. इस प्रकार यह हमारे अपने हाथों में सबसे सुरक्षित रहता है। मगर बहुत बार ऐसा नहीं होता। कामगारों का पससपोर्ट उनकी कंपनी रख लेती है. जबकि कानूनी तौर पर आपकी कंपनी के पास आपका पासपोर्ट रखने का कोई अधिकार नहीं है और यह संयुक्त अरब अमीरात के श्रम कानून के खिलाफ है।
नियोक्ता कर्मचारियों के पासपोर्ट अवैध रूप से रखते हैं
आधिकारिक उद्देश्यों के लिए कर्मचारी का पासपोर्ट रखना सामान्य बात है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें कानूनी तौर पर पासपोर्ट रखने की अनुमति है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां नियोक्ता कर्मचारियों के पासपोर्ट अवैध रूप से रखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में नियोक्ताओं के लिए अपने कर्मचारियों के पासपोर्ट रखना बहुत आम बात है, भले ही यह प्रथा अवैध है। वास्तव में, नियोक्ता केवल नए वीजा के लिए आवेदन करने, वीजा को नवीनीकृत करने या रद्द करने जैसे आधिकारिक उद्देश्यों के लिए पासपोर्ट रख सकते हैं। वीज़ा स्टैम्पिंग के पूरा होने के बाद, नियोक्ता को संबंधित कर्मचारी को पासपोर्ट वापस करना होगा।
प्रवासी होने के कारण कंपनियों उनका पासपोर्ट रख लेती
आपके नियोक्ता कोई क़ानूनी अधिकार नहीं आपका पासपोर्ट रखने का. अपने पासपोर्ट को सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य है न कि आपके कंपनी का। यहां कर्मचारी की सहमति और वसीयत बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी मर्जी और सहमति के खिलाफ पासपोर्ट रखना अवैध है। लेकिन Organization में बड़ी संख्या में प्रवासी होने के कारण कंपनियों उनका पासपोर्ट रख लेती है. अगर कोई कर्मचारी कंपनी में सुरक्षित रखने के लिए अपना पासपोर्ट देना चाहता है तो यह कानून के खिलाफ नहीं है। मगर यह सहमति लिखित होनी चाहिए और यह जब भी आवश्यकता होगी, आपकी कंपनी आपका पासपोर्ट वापस कर देगा।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं. आपको कंपनी के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए तुरंत दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करना होगा। यहां तक कि आप दूतावास से एक पत्र भी ले सकते हैं जिसमें उल्लेख किया गया हो कि एक नियोक्ता पासपोर्ट रखने के लिए अनधिकृत निकाय है। दूसरी बात यह है कि आप अपना पासपोर्ट दूतावास के पास रख सकते हैं और उसकी रसीद भी रख सकते हैं।
अगर दूतावास से कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं आती है तो आपको अपने नियोक्ता के खिलाफ यूएई के श्रम मंत्रालय में अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। हालांकि, जब कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी के पासपोर्ट को जबरदस्ती अपने पास रखता है, तो एक प्रवासी कर्मचारी अदालत जा सकता है। कर्मचारी अपना पासपोर्ट स्थानीय अदालत से जारी कर सकता है।
जेल की सजा और एईडी 20,000 तक के जुर्माने
किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका पासपोर्ट अपने पास रखना अपराध है। इसलिए एक कर्मचारी अपने खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन और स्थानीय श्रम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराकर नियोक्ता से अपना पासपोर्ट प्राप्त कर सकता है। यह अपराध जेल की सजा और एईडी 20,000 तक के जुर्माने से दंडनीय है। संयुक्त अरब अमीरात की अदालतों ने नियोक्ता के खिलाफ फैसले जारी किए हैं जहां उसे एक कर्मचारी का पासपोर्ट वापस करना होगा और यहां तक कि अदालत की फीस का भुगतान भी करना होगा।