Dubai: दुबई के नियामक प्राधिकरण ने रियल एस्टेट विज्ञापनों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहने पर 30 रियल एस्टेट कंपनियों में से प्रत्येक पर Dh50,000 का जुर्माना लगाया।
दुबई भूमि विभाग (डीएलडी) की नियामक शाखा, रियल एस्टेट नियामक एजेंसी (The Real Estate Regulatory Agency (Rera), ने विज्ञापनों को नियंत्रित करने और उद्योग के भीतर नकारात्मक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए नियम और शर्तें बनाई है।
Also Read: Dubai Fraud: भारतीय महिला को पाकिस्तानी ने दुबई में लगाया 50 लाख का चुना
Dubai ग्राहकों को देनी होगी सही जानकारी
प्राधिकरण ने कहा की रियल एस्टेट बाजार की सभी कम्पनियाँ विज्ञापन नियमों का पालन करें और विज्ञापन लाइसेंस प्राप्त करके ग्राहकों को सटीक और सही जानकारी प्रदान करें.
रेरा ने यह भी बताया कि निवेशकों को विज्ञापित सभी संबंधित संपत्ति डेटा की पहचान और सत्यापन करने में सक्षम बनाने के लिए एक क्यूआर कोड शामिल करना अनिवार्य है।
दुबई में अधिकारियों ने transparency सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति कंपनियों से बार-बार विज्ञापनों से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है।
Also Read: UAE में क्या मालिक या कंपनी के पास है, आपका पासपोर्ट रखने का अधिकार, जानिए क्या है नियम
पहले भी जारी की थी चेतावनी
रेरा में रियल एस्टेट नियंत्रण विभाग के निदेशक अली अब्दुल्ला अल अली ने कहा कि वे रियल एस्टेट कंपनियों के विज्ञापनों और बाजार गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। एजेंसी ने पहले रियल एस्टेट विज्ञापन के प्रावधानों और शर्तों पर जोर देने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परिपत्र और चेतावनियां जारी की थीं।
Also Read: Dubai Airport : दुबई एयरपोर्ट से भारतीय व्यक्ति को लौटाया