UAE: यूएई में दुनियाभर से लाखों लोग घुमने और रहने आते हैं. UAE एक बड़े समुदाय के प्रवासियों का डेरा है। नौकरी करने के लिए UAE प्रवासियों की सबसे अधिक पसंद की जाने वाले जगहों में से एक है। जब भी कोई प्रवासी अपना देश छोड़कर कोई और देश में जाता है तो वहां उसके लिए उसका पासपोर्ट सबसे अहम दस्तावेज होता है. क्योंकि यह विदेश में उसकी पहचान होती है। कोई भी व्यक्ति बिना अपने पासपोर्ट के वापस अपने देश नहीं लौट सकता।
कई बार ऐसा होता है की जब कोई प्रवासी नौकरी करने UAE में जाता है तो उसका नियोक्ता उसका पासपोर्ट रख लेता है । ऐसे में कामगार वापस आना तो चाहते हैं लेकिन नियोक्ता पासपोर्ट नहीं देता है. जिसके चलते कामगार वही फंस कर रह जाता है। तो ऐसे में सवाल यह है की क्या नियोक्ता का अधिकार है की वो कामगार का पासपोर्ट रख ले? क्या UAE का श्रम कानून इस बात की इज़ाज़त देता है।
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UAE में क्या कहता है श्रम कानून
बता दे की अलग-अलग परिस्थितियों के हिसाब से इस सवाल का जवाब अलग हो सकता है। लेकिन अगर कानूनी तौर पर बात करें तो आपकी कंपनी को आपका पासपोर्ट रखने का कोई अधिकार नहीं है और यह यूएई श्रम कानून के खिलाफ है।
2002 में, संयुक्त अरब अमीरात के आंतरिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया जिसमें एक शब्द शामिल थे,की “चूंकि पासपोर्ट एक व्यक्तिगत दस्तावेज़ है और चूंकि कानून इसके मालिकों को सरकारी अधिकारियों द्वारा आवश्यक होने पर रखने और दिखाने के लिए बाध्य करता है, इसलिए किसी भी पक्ष को इसकी अनुमति नहीं है।” न्यायिक आदेश और कानून के अनुसार आधिकारिक पक्ष को छोड़कर कोई पासपोर्ट को रोक लें।”
आधिकारिक उद्देश्यों official purposes के लिए कर्मचारी का पासपोर्ट रखना सामान्य बात है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें कानूनी रूप से पासपोर्ट रखने की अनुमति है।
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क्या कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी का पासपोर्ट रख सकता है?
संयुक्त अरब अमीरात में नियोक्ताओं के लिए अपने कर्मचारियों के पासपोर्ट रखना बहुत सामान्य बात है, भले ही यह बिल्कुल अवैध हो। वास्तव में, नियोक्ता पासपोर्ट केवल आधिकारिक उद्देश्यों के लिए ही रख सकते हैं जैसे नए वीज़ा के लिए आवेदन करना, नवीनीकरण करना या वीज़ा रद्द करना। वीज़ा स्टैम्पिंग पूरी होने के बाद, नियोक्ता को संबंधित कर्मचारी को पासपोर्ट वापस करना होता है ।
आपका नियोक्ता आपका पासपोर्ट रखने के लिए authorised body नहीं है। अपने पासपोर्ट को सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य है न कि आपके नियोक्ता का। यहां कर्मचारी की सहमति और इच्छा बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी इच्छा और सहमति के विरुद्ध पासपोर्ट रखना अवैध हो जाता है। लेकिन संगठन में प्रवासियों की बड़ी संख्या के कारण संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों में यह प्रथा व्यापक है।
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UAE में क्या कानूनी रूप से किसी अन्य व्यक्ति का पासपोर्ट रखने की अनुमति है?
पासपोर्ट उसके होल्डर की निजी संपत्ति या दस्तावेज़ है लेकिन इसका अंतिम प्राधिकारी सरकार है जो इसे जारी करती है। इसके विपरीत, यदि कोई कर्मचारी अपना पासपोर्ट नियोक्ता की हिरासत में सुरक्षित रखने के लिए देना चाहता है तो यह कानून के खिलाफ नहीं है। यह सहमति लिखित में होनी चाहिए और इसमें यह लिखा होना चाहिए कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को जब भी जरूरत होगी, पासपोर्ट वापस कर दिया जाएगा। नियोक्ता को पासपोर्ट रखने का बताना होगा। यदि कर्मचारी नियोक्ता के पास पासपोर्ट रखने को इच्छुक नहीं है तो नियोक्ता को पासपोर्ट नहीं रखना चाहिए।
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नियोक्ता कब और क्यों कर्मचारियों के पासपोर्ट रख सकते हैं?
नियोक्ता के पास कर्मचारी का पासपोर्ट अपने पास रखने के कई कारण हैं। इसमें से मुख्य कारण है ‘सुरक्षा’ जो नियोक्ता कर्मचारियों को पासपोर्ट रोकने के लिए देते हैं। इसकी वजह आपसी सहमति भी है. जब नियोक्ता और कर्मचारी के बीच वीजा की आवश्यकता के बिना लंबे समय तक पासपोर्ट रखने के लिए आपसी सहमति होती है तो यह अवैध नहीं है और नियोक्ता कोई गैरकानूनी कार्य नहीं कर रहा है .
प्रवासी कर्मचारी का पासपोर्ट रखने के लिए नियोक्ता के पास अपने Valid Reason होते हैं। यदि कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी का पासपोर्ट अपने पास रखता है, तो वह किसी भी गलत कार्य करने की स्थिति में कर्मचारी को देश छोड़ने से रोक सकता है।प्रायोजक होने के नाते, नियोक्ता को कर्मचारी के गलत कार्यों के लिए सरकार के सामने जिम्मेदार माना जाता है। इसलिए नियोक्ता सुरक्षा कारणों से कर्मचारियों के पासपोर्ट रख सकते हैं।