UAE Deported : कई लोग विदेश या UAE जाते है वहां जाने के बाद वो किसी झगड़े या क्राइम में पड़ जाते है जिसकी वजह से उन्हें देश से बहार निकल दिया जाता है यानि की उन्हें देश से निकाल दिया जाता है तो ऐसे में सवाल उठता है की क्या वो व्यक्ति वापस UAE आ सकता है और आ कर काम कर सकता है। यह माना जाता है कि अगर आपकी UAE में किसी से झगड़ा हुआ है या आप UAE में किसी क्राइम में पड़ गए जिसकी वजह से आपको सजा हुई जिस सजा को आपने भगता और फिर आपको देश से निकल दिया गया इसलिए, आप पर एलियंस के प्रवेश और निवास के संबंध में 2021 के संघीय डिक्री-कानून संख्या 29 के प्रावधान लागू हैं।
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इन वजहों से किया जाता है निर्वासित
किसी व्यक्ति को यूएई से निर्वासित किया जा सकता है यदि यूएई में उसकी गतिविधियां समाज के लिए खतरा हैं जिसमें सार्वजनिक हित, सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक नैतिकता या सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे कारण शामिल हो सकते हैं। यह यूएई आव्रजन कानून के अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार है, जिसमें कहा गया है, Federal Attorney Genera या उनके अधिकृत प्रतिनिधि और राष्ट्रपति या जिसे भी वह सौंपते हैं, वह विदेशी के निर्वासन का आदेश दे सकते हैं, भले ही उसके पास वीजा या निवास हो फिर भी इनके द्वारा कहे गये व्यक्तियों को निर्वासित कर दिया जायेगा ।, यदि ऐसा निर्वासन public interest, public security, public morals, or public health, के लिए आवश्यक है, तो यह फैसला लिया जाता है .
आ सकते है वापस ?
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इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को संयुक्त अरब अमीरात में संबंधित अदालत द्वारा जारी आदेश के कारण निर्वासित किया जा सकता है, जिसके पास मामले को निर्धारित करने का अधिकार Federal Authority for Identity and Citizenship, Customs and Ports Security के पास है । संयुक्त अरब अमीरात से निर्वासित व्यक्ति राज्य के राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करने पर संयुक्त अरब अमीरात में फिर से प्रवेश कर सकता है। यह यूएई आव्रजन कानून के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार है, जिसमें कहा गया है, “जिस विदेशी को पहले निर्वासित किया गया है वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना राज्य में वापस नहीं लौट सकता है।”