UAE Visit Visa Extension ; अगर आप UAE में गये हुए है और आप वहां अपने वीसा को extend करना चाहते है तो आपके लिए अच्छी खबर है .यूएई के Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs, and Ports Security ने अब visitors को वीसा extend करने का permision दे दिया है . बता दे की visit visas जो की 30, 60, or 90 दिनों के लिए valid है , उनके पास चांस है की वो अपने वीसा को एक्सटेंड कर सकते है , वो भी एक app के माध्यम से महज Dh750 में ( 16,757.95 ). आपको बता दे अपना वीसा एक्सटेंड करने के लिए आपको UAEICP app पर आवेदन करना होगा .
इन चीजों की होगी आवश्यकता
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वही बता दे की अप्लाई करने वाला आवेदक ,अप्लाई करते वक़्त देश में होना चाहिए यानी की UAE में होना चाहिए .उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो कम से कम छह महीने के लिए वैध हो। extend के लिए अप्लाई करने के लिए आवेदक को original entry permit और colored personal photo देना होगा .इसके अलावा भी कुछ दस्तावेज मांगे जा सकते है वो आपको देने होंगे .
missing information या incomplete documents के कारण लौटाए गए आवेदन 30 दिनों की अवधि के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से खारिज कर दिए जाएंगे। यदि किसी आवेदन को तीन बार खारिज कर दिया जाता है, तो उसे स्थायी रूप से खारिज कर दिया जाएगा। rejection के मामले में, रिफंड केवल जारी करने की फीस और प्रदान की गई किसी भी वित्तीय गारंटी को कवर करेगा। रिफंड आवेदन तिथि के छह महीने के भीतर क्रेडिट कार्ड भुगतान के माध्यम से, या चेक या बैंक transfer (यूएई-आधारित बैंकों के लिए) के माध्यम से अधिकतम पांच वर्षों के भीतर किया जाता है।
ये है उदेश्य
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संघीय प्राधिकरण ने बेहतर ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अपने स्मार्ट एप्लिकेशन के माध्यम से रिश्तेदारों या दोस्तों के लिए यात्रा वीजा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उपाय किए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात में सभी श्रेणियों के विदेशियों और निवासियों की जरूरतों को पूरा करना है।
प्राधिकरण ने रिश्तेदारों या दोस्तों के लिए यात्रा वीजा जारी करने के लिए विशिष्ट शर्तें निर्धारित की हैं, जिसमें रिश्तेदारी का प्रमाण और यात्रा का purpose प्रदान करना शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विदेशी पत्नी अपने पति से मिलने जा रही है, जो जीसीसी नागरिक है, तो उसके पास अपने पति के देश में वैध निवास परमिट होना चाहिए।