Saudi Jawazat : सऊदी में वीसा और इकामा रिलेटेड सभी काम जवजात देखता है। कई प्रवासी सऊदी में रहते है उनके मन में कई सवाल होते है एंट्री और एग्जिट से रिलेटेड। तो ऐसे में कई लोग अपने सवालों का सटीक जबाब पाने के लिए जवजात से ट्विटर पर संपर्क करती है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है की कंपनी जवाज़ात के सवालों का जबाब भी देती है। हाल ही में जवजात के ट्विटर पर एक शख्स ने पूछा की , की मैं इस ‘देश में 40 साल रहे हूँ । जिसके बाद अपने देश लौट गया। अब अपने देश के कानून के अनुसार मैंने अपना नाम बदल दिया है । मेरा नाम परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किया गया था, मैं यह जानना चाहता हूँ की क्या नाम बदलने के बाद मैं दूसरे वीजा पर देश यानी की सऊदी आ सकता हूं?’
जवाज़ात ने दिया जबाब
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सवाल के जवाब में जवजात ने कहा कि ‘जो प्रवासी देश में रह रहे थे और उनकी वापसी कानूनी तरीके से हुई है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है, वे जब चाहें दूसरे वीजा पर देश आ सकते हैं.’ उन पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वही आपको बता दे कि कानून के अनुसार, ऐसे इकामा धारक जिन्हें कानून के किसी उल्लंघन के लिए दर्ज किया गया है जिसके कारण उन्हें देश से निर्वासित किया गया है, किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल रहे हैं जिसके लिए उन्हें अदालत द्वारा दंडित किया गया है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन भर के लिए देश में काली सूची में डाल दिया जाता है और वे किसी अन्य वीजा पर देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इकामा कानूनों का उल्लंघन करने वालों को सीमित अवधि के लिए देश में ब्लैकलिस्ट किया जाता ता । अब देश में नए आव्रजन कानून बनाए गए हैं, जिसके बाद देश से निर्वासित किए गए लोग जीवन भर के लिए किसी भी वीजा पर देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं
एग्जिट प्रॉमिस से जुड़ा सवाल पूछा
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वही एक शख्स ने जवाज़ात से अपनी पत्नी के एग्जिट प्रॉमिस के बारे में पूछा की ‘बीवी के एग्जिट प्रॉमिस के लिए फीस जमा की गई थी और एग्जिट प्रॉमिस जारी किया गया था, लेकिन ‘कैंसल’ ऑप्शन गलती से क्लिक हो गया था.” वहीं जब रि-एग्जिट प्रॉमिस के लिए एब्सर सिस्टम के माध्यम से प्रक्रिया की जाती है, तो शुल्क का भुगतान न करने पर आवेदन को खारिज कर दिया जा रहा है । हलाकि गलती से एग्जिट प्रॉमिस को रद्द कर दिया गया था, क्या फिर से बाहर निकलने के वादे को उसी शुल्क के लिए लागू नहीं किया जा सकता है?’
सवाल के जवाब में जवाज़ात ने कहा कि ‘कानून के अनुसार, जवाज़ात द्वारा प्राप्त सेवाओं के लिए शुल्क तब तक वापस किया जा सकता है जब तक कि शुल्क के बदले सेवा प्राप्त नहीं की जाती है।’ जमा शुल्क के विरुद्ध सेवा प्राप्त करने के बाद किसी भी स्थिति में शुल्क वापस नहीं लिया जा सकता है और जमा शुल्क का उपयोग किसी अन्य सेवा के लिए नहीं किया जा सकता है। यदि सेवा का लाभ नहीं उठाया गया है और शुल्क केवल औचित्य के खाते में जमा किया गया है, तब तक शुल्क वापस लिया जा सकता है और उसके बाद शुल्क वापस नहीं किया जा सकता है। गलती से एग्जिट वीज़ा रद्द करने के मामले में, शुल्क फिर से जमा किया जाना चाहिए और दूसरा एग्जिट वीज़ा जारी किया जायेगा।