Saudi Iqama : सऊदी अरब में अब इकामा का डिजिटल सेवा शुरू हो गया है जिसके वजह से अब सभी कामगारों को अब बड़ी आसानी से इकामा मिल जायेगा और इकामा रेन्यू भी आसानी से हो जाएगा। सऊदी में अब डिजिटल इकामा की सेवा शुरू है जिसके कारण सभी प्रवासियों को आसानी होने वाली है। सऊदी General Directorate of Passports (Jawazat) ने घोषणा की है कि प्रवासी कामगारों और उनके आश्रितों यानी की डिपेंडेंट्स समेत सभी विदेशी कामगारों के लिए इकामा में सकारात्मक बदलाव लॉन्च गया है। आपको बता दे की कामगारों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर उनका इकामा एक्सपायर हो रहा है तो 3 दिन के अंदर ही उसका रिन्यूअल करवा लें। ऐसा नहीं करने पर उनपर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर गलती पहले बार हुई है तो 500 riyals का जुर्माना लगाया जाएगा और गलती रिपीट होने पर 1,000 riyals का जुर्माना लगाया जाएगा।
hard copy की नहीं पड़ेगी जरुरत
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इकापासपोर्ट महानिदेशालय (जवाज़त) ने स्पष्ट किया कि यदि प्रवासियों के इकामा का नवीनीकरण किया जाता है, तो इसकी आपको इसकी hard copy ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जवाजत ने कहा कि प्रवासी, या उनके आश्रित, और विदेशी कर्मचारी अपने इकामा को नवीनीकृत करने के बजाय अपने स्मार्टफोन पर अपने डिजिटल इकामा का उपयोग करने में सक्षम होंगे, यदि वे अपने इकामा को नवीनीकृत करते हैं और तो उसका प्रिंट लेने के लिए जवाजत कार्यालय जाने की उनको आवश्यकता नहीं है ।
मुकीम आईडी (निवासी पहचान) की वैलिडिटी इसके जारी होने की तारीख से 5 वर्ष तक रहता है, और इसका नवीनीकरण हर साल नियोक्ता के एशर प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाना चाहिए। एक्सपायरी डेट के तीन दिन बाद प्रवासियों के इकामा का नवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना पहली बार SR500 का जुर्माना है, और देरी की पुनरावृत्ति की स्थिति में SR1,000 है। इससे पहले, जवाजत ने वर्क परमिट से जुड़े इकामा को जारी करने और नियोक्ता द्वारा कम से कम हर तीन महीने में इसे नवीनीकृत करने की अनुमति दी थी।
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जवाज़त के अनुसार
यह नवीनीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के बाद प्रवासियों के आश्रितों पर भी लागू होता है। घरेलू कामगारों और इस तरह के अन्य लोगों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। जवाज़त ने वर्क परमिट, रेजिडेंसी परमिट, कर्मचारी की लेवी, आश्रित की फीस, और इकामा जारी करने के लिए अन्य शुल्क के लिए शुल्क के विभाजित भुगतान की अनुमति दी है। उल्लेखनीय है कि घरेलू कामगारों की मुकीम आईडी की वैधता 14 महीने से कम होने पर और वाणिज्यिक श्रमिकों की आईडी 6 महीने से कम समय तक वैध रहने पर वैध वर्क परमिट के साथ नवीनीकृत की जा सकती है।