Saudi Jawazat : सऊदी अरब के इकामा कानूनों के तहत, साम्राज्य में रहने वाले विदेशियों के पास राज्य को स्थायी रूप से छोड़ने exit re-entry या फाइनल exit परमिट होना चाहिए। अगर आप exit re-entry के लिए अप्लाई करते है तो आपको बाहर निकलने और वादा करने के लिए 100 रियाल का मासिक शुल्क देना होता है, जबकि फाइनल exit के लिए कोई शुल्क नहीं है, लेकिन इसके लिए शर्तें हैं। दरसअल ट्वीटर पर जवाज़ात से एक व्यक्ति ने सवाल किया की “मेरा अंतिम निकास उस कंपनी द्वारा लगाया गया है जहां मैं काम करता हूं।” ऐसे में क्या परिवार का पलायन भी अंतिम माना जाएगा ? यानी की व्यक्ति जिस कंपनी के तहत काम कर रहा था उसने उसे फाइनल exit पर लगाया है ऐसे में उसका सवाल जवाज़ात से यह था की क्या उसकी फ़ैमली को भी अब देश छोड़ना पड़ेगा ?
जवाज़ात ने ट्वीट पर दिया जबाब
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सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात ने कहा कि “अगर घर के मुखिया को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसकी देखरेख में रहने वाले परिवार भी छोड़ने के लिए मजबूर होंगे।” यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सऊदी अरब के निवास परमिट के नियमों के अनुसार, विदेशी कर्मचारी जो अपने परिवार के साथ राज्य में रह रहे हैं, कंपनी या प्रायोजक के अपने इकामा के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि श्रमिक के आश्रित परिवारों का इकामा है तबीन यानी आश्रित की श्रेणी में गिने जाते हैं।
वर्कर मासिक आधार पर परिवार शुल्क का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है जो प्रति व्यक्ति प्रति माह 400 रियाल है।
immigration laws के अनुसार, कर्मचारी के आश्रित सीधे कर्मचारी के आवास में निवास करते हैं। इसलिए, जब परिवार के मुखिया का निवास समाप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में परिवार का अंतिम निकास भी अपने आप हो जाता है।
स्पोंसरशिप बदला जा सकता है ?
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वही एक दूसरे व्यक्ति ने स्पोंसरशिप को लेकर सवाल पूछा उसने कहा , “मेरा पासपोर्ट समाप्त हो गया है, इस मामले में, स्पोंसरशिप को बदला जा सकता है इसके जवाब में जवाज़ात ने कहा कि ‘स्पॉन्सरशिप में बदलाव के लिए जरूरी है कि कामगार पर किसी तरह का उल्लंघन या आपत्ति न हो।’ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पासपोर्ट एक अंतरराष्ट्रीय पहचान दस्तावेज है जिसे व्यक्ति को हर हाल में ले जाना चाहिए। प्रायोजन के परिवर्तन के लिए पहचान दस्तावेजों की पूर्णता और वैधता भी अनिवार्य है।
कार्यकर्ता के सभी पासपोर्ट विवरण प्राधिकरणों की केंद्रीय प्रणाली में फीड किए जाते हैं। यदि पासपोर्ट की समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो प्राधिकरण प्रणाली एक अलर्ट जारी करती है जिससे आवश्यक आपत्ति दूर होने तक स्वचालित डिजिटल प्रणाली कार्यकर्ता के निवास में किसी भी बदलाव की अनुमति जारी नहीं करती है। पासपोर्ट को रिन्यू कराने के बाद नए पासपोर्ट नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट को परमिट के सिस्टम में फीड करना जरूरी होता है, जिसके बाद सिस्टम अपडेट होने पर गारंटी बदली जा सकती है