Saudi Arab Rule: हर देश में रहने के लिए शासन द्वारा लागू नियमों का पालन करना जरूरी है. अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाती है. सऊदी अरब तो अपने सख्त नियम कानूनों के लिए जाना जाता है. और अगर आप सऊदी में रहते हैं या सऊदी में काम करने या घुमने जाने वाले हैं तो आपको कुछ सुनने की जानकारी रख लेनी चाहिए. जो सुनने में तो काफी मामूली लगते हैं लेकिन इनका पालन न करने पर सऊदी सरकार आप पर कड़ा एक्शन ले सकती है. जिसके बाद आपको जेल तक की सजा भी हो सकती है. आइये जानते हैं ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में….
सऊदी पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, सोशल मीडिया पर अगर किसी तरह की शरारत या किसी का मज़ाक बनाना अब कानूनन जुर्म है। ऐसे लोगों पर Saudi Arab Rule के तहत 5 साल की जेल और 30 लाख रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा धार्मिक मूल्यों, सामाजिक रीति-रिवाजों या राष्ट्रीय व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने वाली कोई भी चीज़ का मज़ाक बनाना या निजी जीवन का उल्लंघन करना भी सऊदी में जुर्म है.
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Saudi Arab Rule को मानना अनिवार्य, लगेगा जुर्माना
ऐसी चीजों को इंटरनेट या कंप्यूटर में स्टोर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर आपको कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है. पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल पाए जाने वाले को 5 साल तक की कैद और 30 लाख रियाल तक के जुर्माने की सजा हो सकती है. Saudi Arab Rule के तहत पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने कहा कि स्मार्टफोन का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए इसे बनाया गया है।
Saudi Arab Rule के मुताबिक कर्मचारियों की तस्वीरें लेना जुर्म
‘कार्यालय के कर्मचारियों या tourists की तस्वीरें लेना, वीडियो बनाना, उनका प्रचार करना, उन्हें मोबाइल फोन के माध्यम से नुकसान पहुंचाना चीजों को फैलाने के लिए तकनीक का उपयोग करना दंडनीय कार्य है।’ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन का कहना है कि ‘जो कोई भी किसी के निजी जीवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा Saudi Arab Rule कानूनी विशेषज्ञों ने कहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो क्लिप जारी करना कानूनी अपराध है जिसका मकसद किसी का मजाक उड़ाना हो. इससे बचना चाहिए.
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बचकर करें सोशल मिडिया का उपयोग
सोशल मिडिया पर “सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित” किसी भी मामले के बारे में अफवाहें या झूठ फैलाना राज्य में एक गंभीर अपराध माना जाता है और ऐसा करते हुए पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी और कठोर दंड का सामना करना पड़ता है।
लोक अभियोजन ने चेतावनी दी कि धार्मिक मूल्यों, सामाजिक रीति-रिवाजों या राष्ट्रीय व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने वाली कोई भी चीज़ का मज़ाक बनाना या निजी जीवन का उल्लंघन करना भी जुर्म है.