Saudi Arab Final Exit Visa: सऊदी अरब में final exit visa रद्द कैसे कर सकते है। Dependents और कर्मचारियों के लिए जारी अंतिम निकास वीज़ा को रद्द करने की दो अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं। कौन कौन से चलिए बताते है।
समाप्त हो चुके अंतिम निकास वीज़ा के लिए जुर्माना
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समाप्त हो चुके अंतिम निकास वीज़ा के लिए जुर्माने की राशि SR 1,000 है। इसकी वैधता यानी 60 दिनों के भीतर अंतिम निकास वीज़ा को रद्द करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। आश्रितों के लिए जारी अंतिम निकास वीज़ा को रद्द करने के लिए, अपने एब्सर खाते में लॉग इन करें।
- https://www.absher.sa/ पर लॉग इन करें
- परिवार के सदस्यों पर क्लिक करें.
- उपलब्ध विकल्पों में से ““Visa Services” चुनें।
- शर्तें पढ़ने के बाद “अगला” बटन पर क्लिक करें .
- आश्रित को चुनें और “More Details“ पर क्लिक करें।
इस स्क्रीन पर आपको आश्रितों के लिए अंतिम निकास वीजा को रद्द करने का विकल्प मिलेगा।
Also Read ; UAE Vegitarian Food: अबू धाबी में इन 16 जगहों पर खा सकते है शाकाहारी खाना
श्रमिकों के लिए अंतिम निकास वीज़ा रद्द करें कैसे
अंतिम निकास वीज़ा को रद्द करने का अधिकार नियोक्ताओं के पास है। कर्मचारी को इसके लिए अनुरोध करना होगा और फिर नियोक्ता ऊपर बताई गई उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए सिस्टम से ऐसा कर सकता है।
कफ़ील के बिना अंतिम निकास वीज़ा रद्द करें
नए नियमों के अनुसार, कर्मचारी को इकामा को दूसरे नियोक्ता को हस्तांतरित करने का अधिकार है। हालाँकि, यदि आपके नियोक्ता द्वारा अंतिम निकास पहले ही जारी कर दिया गया है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। कफ़ील के बिना अंतिम निकास वीज़ा को रद्द करने के लिए, आपको सऊदी श्रम न्यायालय में एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी होगी। अगर कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आया तो आप कफील के बिना वीजा रद्द कर देंगे.
इसकी समाप्ति के बाद अंतिम निकास वीज़ा रद्द करें
Also Read ; Saudi – India: पीएम मोदी ने सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ फोन पर की बात
एग्ज़िट वीज़ा की समाप्ति यानी 60 दिनों के बाद उसे रद्द करने के लिए, आपको कुछ दस्तावेज़ों के साथ जवाज़त विभाग का दौरा करना होगा;
जवाज़त अपॉइंटमेंट “Resident Services” विकल्प के साथ।
वीज़ा रद्द करने के लिए एक भरा हुआ फॉर्म।
चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा विधिवत सत्यापित जवाज़त को वीज़ा रद्द करने का अनुरोध करने वाला एक पत्र।
समाप्ति के बाद अंतिम निकास वीज़ा रद्दीकरण शुल्क।
यदि इकामा पहले ही समाप्त हो चुका है तो इकामा नवीनीकरण शुल्क, Sponser शुल्क और मकतब अमल शुल्क का भुगतान।
white background वाली दो तस्वीरें.
final exit visa की एक copy ।
इकामा की एक Copy .
पासपोर्ट की एक Copy .
Also Read ; Saudi India: साढ़े 5 साल बाद सऊदी की जेल से निकला भारतीय इंजीनियर,इतनी सी थी गलती
क्या हम अंतिम निकास वीज़ा का विस्तार कर सकते हैं?
Unfortunately, सऊदी अरब में अंतिम निकास वीज़ा की वैधता बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। यदि आप सऊदी अरब में अंतिम निकास वीज़ा Validity के बाद भी रहना चाहते हैं, तो आपको वीज़ा रद्द करना होगा और एक नया वीज़ा जारी करना होगा। अंतिम निकास वीज़ा की वैधता 60 दिन की होती है ।