Saudi Arab : सऊदी पासपोर्ट और आव्रजन विभाग, जो आंतरिक मंत्रालय की सहायक कंपनी है, राज्य में रहने वाले विदेशियों के लिए निवास, Exit और निकास परमिट जारी करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य में रहने वाले विदेशी जब स्थायी आधार पर अपने देश जाते हैं, तो उन्हें Last Exit की आवश्यकता होती है, जिसे अरबी में खुज़ार नहाई के रूप में जाना जाता है, जबकि छुट्टियों पर जाने के लिए Exit और पुनः प्रवेश की आवश्यकता होती है।
व्यक्ति ने पूछा सवाल
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एक शख्स ने जवाज़ात से इकामा में नाम की शुद्धता के बारे में पूछा, उसने कहा की ‘मैं नए वीजा पर आया हूं, इकामा जारी हो गया है, लेकिन इकामा में नाम गलत दर्ज हो गया है, क्या अबशार के जरिए इसे ठीक करना संभव है?’ सवाल का जवाब देते हुए Jawazat ने कहा कि ‘इक़ामा में नाम सही करने के लिए यह अनिवार्य है कि विदेशी कर्मचारी के प्रायोजक या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को jawazat कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।’
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परमिट कानून के अनुसार, वर्क परमिट पर देश में रहने वाले विदेशी अपने निवास या वर्क परमिट जारी करने या नवीनीकरण के संबंध में सीधे परमिट कार्यालय से संपर्क नहीं कर सकते हैं। प्रायोजक या उसके नियुक्त प्रतिनिधि के लिए जवाज़ात कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेना और नियत समय पर जवाज़ात को संदर्भित करना अनिवार्य है।
सुधार की सुविधा अभी तक प्रदान नहीं की गई
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अब्शार के माध्यम से नाम सुधार की सुविधा अभी तक प्रदान नहीं की गई है। नाम varify के लिए श्रमिक का मूल पासपोर्ट और उसका मूल निवास कार्ड उसकी फोटोकॉपी के साथ परमिट अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा जवाज़ात की ओर से दिए गए खास फॉर्म को भरकर दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा. इकामा में नाम सही करने के बाद परमिट अधिकारी दूसरा कार्ड प्रिंट करता है। एक बार नया इकामा कार्ड में नाम परिवर्तन की जांच करना बेहतर है।