Saudi – घरेलू कामगारों को नौकरी पर रखने के पहले नियोक्ता को कुछ बातों को ध्यान में रखना की जरुरत है । सऊदी में नियोक्ताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह तय लिमिट से अधिक घरेलू कामगारों को काम पर न रखें वरना उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है या सीधे सब्दो में कहे तो उन्हें पैसे चुकाने पड़ेंगे। Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) ने कहा है कि सऊदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि ऐसे सऊदी नागरिक जो चार से अधिक घरेलू कामगारों को रखते हैं या विदेशी नागरिक जो 2 से अधिक घरेलू कामगारों को रखते हैं उन्हें आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है।
अतिरिक्त कामगार के लिए चुकाना पड़ेगा 9,600 riyals
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मंत्रालय के द्वारा यह कहा गया है कि humanitarian cases पर इस नियम को अनिवार्य नहीं किया जायेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जिन घरों में वृद्ध, डिसेबिलिटी या बीमार व्यक्ति रहते हैं वहां पर अधिक घरेलू कामगारों की जरूरत पड़ती है। इसलिए लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इन खास कारणों से मंत्रालय की तरफ से लोगों को छूट होती है। मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की है कि कोई व्यक्ति अगर अतिरिक्त घरेलू कामगारों को रखता है तो उसे प्रत्येक साल प्रति अतिरिक्त घरेलू कामगार के हिसाब से 9,600 riyals चुकाना होगा। ध्यान रहे कि पहला चरण 21st Shawwal 1443 से शुरू हो रही है और उनपर लागू होगी जो सऊदी नागरिक 4 से अधिक घरेलू कामगारों को रखते हैं या प्रवासी जो 2 से अधिक घरेलू कामगारों को रखते हैं।
इससे पहले आपको बता दे की सऊदी में Jawazat की तरफ से घरेलू कामगारों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे । इस बात की जानकारी दी गई है कि घरेलू कामगार पूरी तरह से उनकी नियुक्ति कर रहे एजेंसियों की जिम्मेदारी हैं। अगर कोई घरेलू कामगार काम करने के लिए सऊदी में आता है तो उसे एजेंसी के द्वारा रिसीव करना अनिवार्य है। इसके बाद एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि घरेलू कामगारों को जो काम दिया गया है वह सही से हो रहा है और वह भाग कर कहीं भी अवैध काम न करें। जागरूकता अभियान के द्वारा Saudi Jawazat ने इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें घरेलू कामगारों का ख्याल रखना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें सजा दी जाएगी।
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सेल्फ इंप्लॉयड कामगारों पर 50,000 riyals का जुर्माना
अपने जागरूकता अभियान में Saudi Jawazat ने कहा है कि अगर कोई प्रवासी कामगार अपने नियोक्ता को छोड़कर अपने फायदे के लिए काम करता है तो उसे सजा दी जाएगी। सेल्फ इंप्लॉयड कामगारों पर 50,000 riyals का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 6 महीने तक की जेल की सजा भी दी जा सकती है। उन्हें देश निकाला की भी सजा दी जाएगी। रेसीडेंसी और लेबर लॉ के उल्लंघन मामले में तुरंत ही अधिकारियों से शिकायत करने की सलाह दी गई है।