Indian Railways: आज-कल युवाओं के साथ-साथ छोटों और बड़ों लोगों में भी सेल्फी (Selfie) इंस्टा और फेसबुक रील्स (Reels) का बहुत क्रेज है. लोग फेसबुक, इन्स्टा पर लाइक्स और followers पाने के लिए पूरी तरह से पागल है. लोग लाइक्स पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते है.सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डालकर रील्स बना रहे हैं. लोगों के इसी पागलपन के चलते कितने लोगों ने अपनी जानें भी गवाई है.
विडियो बनाने पर लगाया गया प्रतिबंध
लोगों में बढ़ते पागलपन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो अथॉरिटी द्वारा दिल्ली मेट्रो में सेल्फी लेने या किसी प्रकार के रील या विडियो बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा भी कई और ऐसी जगहें हैं न सेल्फी ले सकते हैं और न ही रील्स बना सकते हैं.
इनमें रेलवे प्लेटफॉर्म और रेलवे लाइन भी शामिल है. रेलवे नियमों के अनुसार, इन दोनों ही जगहों पर बिना परमिशन किसी भी तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना दंडनीय अपराध है.ऐसे में रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर सेल्फी लेने और रील्स बनाने से बचें. ऐसा करते पाए जाने पर आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.
रेलवे ने किया लोगों को आगाह
सेल्फी और रील्स को लेकर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने फिर लोगों को नियमों की जानकारी देते हुए ट्वीट किया है. ट्वीट में कहा गया, “ सावधान! रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत रेल की पटरी या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है. ऐसा करने पर 1000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने तक जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है.”
ट्वीट में यह साफ़ तौर पर बनाया गया है कि रेलवे ट्रैक या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है. ऐसा करते पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही कि जाएगी. इसलिए जुर्माने और जेल कि सजा से बचने के लिए रेलवे के सभी नियमों का पालन करें और वहां न कोई रील बनाएं और न ही सेल्फी लें. इन नियमों का उल्लंघन से न केवल आपको दिक्कत हो सकती है अपितु आपके जान जाने का भी खतरा रहता है.