RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियमों का उल्लंघन 5 बैंको पर बहुत भारी पड़ा। आरबीआई नियमों को लेकर काफी सख्त है। आरबीआई ने गुजरात के पांच को-ऑपरेटिव बैंकों ( RBI Penalty on Co-operative Banks) पर कड़ी कार्यवाही करते हुए भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है। आरबीआई द्वारा यह जुर्माना बैंकिंग नियमों की अनदेखी और केंद्रीय बैंक के आदेश का पालन नहीं करने के चलते लगाया है।
पांच लाख रुपये तक का जुर्माना
मिली जानकारी के अनुसार, RBI ने पिछले एक महीने में इन 5 को-ऑपरेटिव बैंकों पर 50,000 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है. RBI ने इसकी जानकारी अपने अलग-अलग बयानों में दी। केंद्रीय बैंक ने अलग-अलग बयानों में कहा कि 13 दिसंबर, 2023 को जारी आदेश में उसने वडोदरा के श्री भारत सहकारी बैंक पर अन्य बैंकों में जमा रखने संबंधी उसके दिशानिर्देशों का अनुपालन सही से ना करने साथ ही बैंक ने 2016 के जमा पर ब्याज नियमों का भी उल्लंघन किया। जिस कारण पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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आरबीआई का बयान
आरबीआई ने कहा कि इन पांच बैंकों में से सभी बैंको पर जुर्माना रेगुलेटरी कम्पलायंस (Regulatory Compliance) में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर आदेश देना नहीं है।
RBI ने दूसरे मामले में सात दिसंबर, 2023 को आदेश जारी कर गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के संखेड़ा में स्थित संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक (Sankheda Nagrik Sahakari Bank) पर निदेशकों, रिश्तेदारों और मनचाही फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम देने में निर्देशों का पालन न करने के लिए और प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि पर मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया. आसान शब्दों में कहे तो बैंक पर आरोप लगे हैं कि बैंक ने निदेशकों, मनचाही फर्मों और अपने रिश्तेदारों को लोन और एडवांस भुगतान करने से जुड़े कई नियमों की अवहेलना की.
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केवाईसी के नियमों की अनदेखी
केंद्रीय बैंक ने आठ दिसंबर, 2023 को गुजरात के कच्छ जिले में स्थित भुज कॉमर्शियल सहकारी बैंक पर आरबीआई द्वारा 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना बैंक केवाईसी से संबंधित नियमों की अनदेखी और जमा पर ब्याज दरों को पूरा नहीं करने पर लगाया गया था।
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