RBI: अगर आप paytm का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये खबर ज़रूर पढ़नी चाहिए। रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर ₹5.39 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ग्राहक को जानो या ‘नो योर कस्टमर’ (केवाईसी), साइबर सिक्योरिटीज आदि से संबंधित दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया। इसकी जानकारी सेंट्रल बैंक ने दी।
पायी गयी कई खामियां
रिजर्व बैंक के अनुसार, यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में पाई गई कमियों के कारण की गई। बैंकों में साइबर सेफ्टी फ्रेमवर्क संबंधित कुछ कमियां पाई गईं।
रिजर्व बैंक के अनुसार, पेमेंट्स बैंकों को लाइसेंस देने के लिए आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइंस, बैंकों में साइबर सेफ्टी फ्रेमवर्क और यूपीआई इकोसिस्टम सहित मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन्स को सुरक्षित करने से संबंधित कुछ प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने में असफल रही.
ऑडिटर्स ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का व्यापक ऑडिट किया
आधिकारिक बयान के अनुसार, बैंक की केवाईसी/एंटी मनी और लॉन्ड्रिंग की तरह एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की गई और आरबीआई द्वारा चयनित ऑडिटर्स ने बैंक का व्यापक ऑडिट किया.
रिपोर्ट के निरीक्षण के बाद आरबीआई द्वारा जारी गए बयान के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पेमेंट सर्विसेज प्रदान करने के लिए शामिल संस्थाओं के बारे में बेनेफिशयरीज को पहचान पाने में असफल रहा।
जिसके बाद आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जवाब मिलने के बाद आरबीआई संतुष्ट नहीं हुआ और बाद में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर मॉनिटरी पेनल्टी लगाई गई.