RBI: एक समय था जब लोगों को अपने पैसे निकालने के लिए भी लंबी लाइनों में लगकर इन्तेजार करना पड़ता था। लेकिन आज के समय में सब 2 मिनट में ही एटीएम से अपने पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एटीएम से कैश निकालते समय अकाउंट से पैसे डेडिक्ट तो हो जाते हैं लेकिन एटीएम से कैश नहीं निकलता है। ऐसे समय में लोग घबरा जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि क्या करें? तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे समय में क्या करना चाहिए।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, अगर कभी ATM ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है लेकिन फिर भी बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, ऐसे में बैंक को 5 दिन के अंदर पैसों को वापस करना होगा। लेकिन अगर बैंक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें ग्राहक को मुआवजा देना होगा। बैंक को हर दिन के हिसाब से 100 रुपये का मुआवजा ग्राहक को देना होगा। यह मुआवजा ट्रांजेक्शन की तारीख से लेकर पैसे वापस जमा होने तक का कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना होगा आइये जानते हैं उनके बारे में
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सबसे पहले क्या करना चाहिए?
ऐसे में आप सबसे पहले एटीएम मशीन का नंबर नोट कर लें और ट्रांजैक्शन स्लिप को संभाल कर रखे। इसके बाद कस्टमर केयर से संपर्क करें और उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी दें। इसके अतिरिक्त आपको बैंक को भी रिपोर्ट देना होगा। आप बैंक की शाखा में जाकर इसकी शिकायत दर्ज कराएं।
लेकिन कई बार बैंक यह स्वीकार नहीं करते कि ग्राहक को एटीएम से पैसे नहीं मिले हैं तो ऐसी स्थिति में आप Three-tier authority से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक के आंतरिक लोकपाल (Internal ombudsman) से भी संपर्क कर सकते हैं। आप बैंक के आंतरिक लोकपाल के नोडल ऑफिसर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
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ले सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट की सहायता
लेकिन अगर कोई ग्राहक आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय से असंतुष्ट हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट की सहायता भी ले सकते हैं। हालांकि इसे साबित करने के लिए आपके पास प्रूफ होना बहुत आवश्यक है। आपको साबित करना होगा कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए और आपको एटीएम से कैश नहीं मिला।