RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने एक और बड़े बैंक पर सख्त कार्यवाही की है. इन दिनों केन्द्रीय बैंक सारे बैंकों पर कड़ी निगरानी रख रहा है. आरबीआई के जांच के दौरान अगर किसी भी बैंक में कोई गड़बड़ नज़र आती है, उन पर जुर्माना लगाने, बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने से लेकर बैन तक लगाया जाता है. इन्हीं नियमों में खामी के चलते हाल ही में पेटीएम पेमेट्स बैंक (Paytm Payments Bank) पर बैन लगाया था. अब इसके बाद आरबीआई ने एक और बैंक पर कड़ा एक्शन लेते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है.
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बैंक का लाइसेंस किया रद्द
बुधवार को रिजर्व बैंक ने राजस्थान के पाली स्थित सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Sumerpur Mercantile Urban Cooperative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. लाइसेंस रद्द करने के पीछे की वजह यह है की बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं.
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RBI का बयान
रिजर्व बैंक ने अपने एक बयान में कहा की, राजस्थान के सहकारी समितियों के पंजीयक से भी बैंक को बंद करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है. इसके अनुसार, लिक्विडेशन पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि की पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा प्राप्त करने का हक़दार होगा.
रिजर्व बैंक (RBI) ने बयान दिया की, ‘‘बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 99.13 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं. RBI ने लाइसेंस रद्द करने का कारण बताते हुए कहा कि सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं.