Money Transfer: आजकल लोग कैश से ज्यादा अपने फोन में पैसा रखते हैं। ऐसे में छोटे पेमेंट हो या बड़े पेमेंट्स लोग यूपीआई को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यह कहीं ना कहीं लोगों के काम को और भी ज्यादा आसान बनाता है लेकिन कभी-कभी यही जल्दी बाजी हमें किसी बड़े मुसीबत में फंसा देती है.
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चलन तो बहुत ही तेजी से बढ़ गया है लेकिन साथ ही में जल्दी बाजी में पैसा ट्रांसफर करने के चक्कर में पैसा किसी दूसरे अकाउंट में भी पहुंच जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इसके बाद वह पैसा हमारे अकाउंट में वापस आ सकता है या नहीं? अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो आपको बता दे स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने इसके बारे में बताया था।
इससे जुड़े एक ग्राहक ने ट्विटर पर शिकायत की थी जिसकी शिकायत पर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया इसके बारे में जवाब देते हुए बताया था कि यदि कोई कस्टमर गलत अकाउंट में पैसा भेज देता है तो होम ब्रांच बिना किसी फाइन के दूसरे बैंकों के साथ फॉलोअप शुरू कर देता है। लेकिन इसके लिए आपको शिकायत दर्ज करवानी होगी।
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यहां पर करें शिकायत
स्टेट बैंक ने कहा कि यदि आपको इस संबंध में किसी भी तरीके की परेशानी है तो आप https:/crcf.sbi.com.in/ccf के तहत शिकायत दर्ज करवाए। अपने ग्राहकों को सलाह देते हुए स्टेट बैंक ने कहा कि हमारे ग्राहकों से अनुरोध है कि वह डिजिटल ट्रांजैक्शंस के पहले डीटेल्स एक बार जरूर चेक कर ले। वही स्टेट बैंक ने कहा कि यदि ग्राहक से किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
ऐसे में किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के पहले लाभार्थी का खाता नंबरल और IFSC कोड की जांच दो बार करना बेहद ही आवश्यक है।