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अलर्ट! PAN Card धारक 31 मई से पहले करा लें ये जरूरी काम, नहीं तो होगा भारी नुक़सान

Anjali Kumari
4 Min Read
PAN Card

Pan Card: आज के समय में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक माना जाता है। किसी भी काम के लिए इसकी आवश्यकता होती है। जो कि यह इतना जरूरी डॉक्यूमेंट होता है तो इसके खोने या फिर टूट जाने से कई काम अटक जाता है। ऐसे में आयकर विभाग द्वारा दी गई ई-पैन सर्विस बेहद मददगार है।

चाहे बैंक में अकाउंट खुलवाना हो या फिर प्रॉपर्टी खरीदनी हो ऐसे कई फाइनेंशियल कामों के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है यह भी पहचान का बड़ा प्रमाण है। पैन कार्ड हर वित्तीय कार्य के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बिना बैंक के सारे काम बीच में अटक जाते हैं और कई दिक़्क़तों का सामना भी करना पड़ सकता है।

पैन कार्ड के लिए बनाया गया ज़रूरी नियम

पैन कार्ड होल्डर्स के लिए एक बेहद ही ज़रूरी नियम बनाया गया है, अगर आप उस नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपका पैन कबाड़ की तरह फ़ालतू है। सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के मुताबिक़ पैन कार्ड को आधार से लिंक कारण बहुत ज़रूरी है। इसके बिना सारे काम बीच में ही लटक जाएँगे। आधार और पैन को लिंक करने के लिए सरकार द्वारा तारीख भी निर्धारित की गई है।

पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए कुछ आवश्यक बातों का ध्यान देना होगा, जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। सीबीडीटी के बयान के मुताबिक़, 31 मार्च 2024 तक किए गए लेनदेन के लिए पैन 31 मई को या उससे पहले आधार के साथ लिंक हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो साल 2024 में टैक्स डिडक्ट का कोई दायित्व नहीं समझा जाएगा।

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31 मई से पहले कराये काम

इसके साथ ही एकेएम ग्लोबल, पार्टनर-टैक्स, संदीप सहगल के अनुसार, सर्कुलर उन मामलों में टैक्स को कुछ आराम देता है जहां आधार के साथ लिंक न होने के कारण टैक्सपेयर्स का पैन निष्क्रिय पाया जाता है। इसलिए 31 मई से पहले आदर्श रूप से टैक्सपेयर्स आधार को पैन से लिंक कराने का काम करवा सकते हैं, जिसे जानना बहुत ही जरूरी है।

ऐसे करें लिंक

  1. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको वैलिडेशन के लिए आधार कार्ड सेक्शन में जायें।
  2. फिर आधार नंबर लिखें और वैलिडेट करने करें।
  3. इसके बाद ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाकर ओपन करें। इसे यहां लिंक आधार सेक्शन पर जाकर क्लिक करें।
  4. फिर पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर लिखें और वैलिडेट पर क्लिक करें।
  5. अब आपको एक ओटीपी प्राप्त होगी जिसे भरे।
  6. इसके बाद आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा।
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Anjali Kumari is an accomplished gadget and entertainment journalist, with a successful four-year track record. Known for her insightful content, and adhering to Google's Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness (E-A-T) policy, Anjali has made a name for herself in the journalism industry. Her work illuminates complex trends in the gadget and entertainment sectors, offering her readers valuable insights. An award-winning journalist, she has been recognized for her dedication and professionalism in her craft. Anjali holds a journalism degree from a renowned university, an educational background that has honed her ability to convey intricate concepts in a comprehensible, engaging manner. Through her work, Anjali effectively bridges the gap between complex technology and her audience, reflecting her passion for knowledge dissemination and commitment to upholding the standards of journalism.