Pan Card: आज के समय में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक माना जाता है। किसी भी काम के लिए इसकी आवश्यकता होती है। जो कि यह इतना जरूरी डॉक्यूमेंट होता है तो इसके खोने या फिर टूट जाने से कई काम अटक जाता है। ऐसे में आयकर विभाग द्वारा दी गई ई-पैन सर्विस बेहद मददगार है।
पैन कार्ड के लिए बनाया गया ज़रूरी नियम
पैन कार्ड होल्डर्स के लिए एक बेहद ही ज़रूरी नियम बनाया गया है, अगर आप उस नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपका पैन कबाड़ की तरह फ़ालतू है। सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के मुताबिक़ पैन कार्ड को आधार से लिंक कारण बहुत ज़रूरी है। इसके बिना सारे काम बीच में ही लटक जाएँगे। आधार और पैन को लिंक करने के लिए सरकार द्वारा तारीख भी निर्धारित की गई है।
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए कुछ आवश्यक बातों का ध्यान देना होगा, जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। सीबीडीटी के बयान के मुताबिक़, 31 मार्च 2024 तक किए गए लेनदेन के लिए पैन 31 मई को या उससे पहले आधार के साथ लिंक हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो साल 2024 में टैक्स डिडक्ट का कोई दायित्व नहीं समझा जाएगा।
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31 मई से पहले कराये काम
इसके साथ ही एकेएम ग्लोबल, पार्टनर-टैक्स, संदीप सहगल के अनुसार, सर्कुलर उन मामलों में टैक्स को कुछ आराम देता है जहां आधार के साथ लिंक न होने के कारण टैक्सपेयर्स का पैन निष्क्रिय पाया जाता है। इसलिए 31 मई से पहले आदर्श रूप से टैक्सपेयर्स आधार को पैन से लिंक कराने का काम करवा सकते हैं, जिसे जानना बहुत ही जरूरी है।
ऐसे करें लिंक
- पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको वैलिडेशन के लिए आधार कार्ड सेक्शन में जायें।
- फिर आधार नंबर लिखें और वैलिडेट करने करें।
- इसके बाद ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाकर ओपन करें। इसे यहां लिंक आधार सेक्शन पर जाकर क्लिक करें।
- फिर पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर लिखें और वैलिडेट पर क्लिक करें।
- अब आपको एक ओटीपी प्राप्त होगी जिसे भरे।
- इसके बाद आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा।