टूरिस्ट Visa के लिए चेतावनी जारी ,जल्दी छोड़े देश

टूरिस्ट Visa पर देश में पर्यटकों को चेतावनी दी गई है कि वे वीसा expire होने के बाद एक दिन के लिए भी नहीं रुकें, क्योंकि ट्रैवल एजेंटों का कहना है कि ओवरस्टेयर्स को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और फरार होने का आरोप लगाया जा सकता है। कुछ ट्रैवल एजेंटों ने कहा कि उन ब्लैकलिस्ट में यूएई और अन्य जीसीसी देशों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने समाप्त हो चुके वीजा वाले विज़िटर्स से आवश्यक व्यवस्था करने और जल्द से जल्द देश से बाहर निकलने का आग्रह किया है

एजेंट अधिक समय तक रुकने वाले आगंतुकों को भगोड़ा क्यों कहते हैं?

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विसिटोर्स जो 30 या 60 दिनों के विज़िट वीज़ा पर संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश करते हैं, उन्हें एजेंट के प्रायोजन के तहत Visa प्राप्त होता है। इसके बाद एजेंट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और यदि विसिटोर्स अधिक रुकते हैं तो उन्हें पैसे का नुकसान उठाना पड़ता है। रूह टूरिज्म एंड ट्रैवल एलएलसी के बिक्री निदेशक लिबिन वर्गीज ने कहा, “हम अपनी सुरक्षा के लिए उनके फरार होने की सूचना देते हैं।””यह पैसे खोने के बारे में नहीं है। हमें पोर्टल पर वीज़ा आवेदनों की एक निर्दिष्ट संख्या दी जाती है और यदि कोई विसिटोर्स अधिक समय तक रुकता है तो हम नए वीज़ा के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। कई बार हमारे पोर्टल को ब्लॉक भी किया जा सकता है।’

एजेंटों ने यह भी दोहराया है कि विसिटोर्स पर अपने व्यवसाय को बचाने के लिए ओवरस्टे जुर्माना लगाया जाता है। “न्यूनतम फरार जुर्माना जो भुगतान किया जाना चाहिए वह Dh2,000 है, जो दैनिक रूप से बढ़ता है। अधिक दिनों की संख्या के आधार पर विसिटोर्स अधिक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, ” वही आपको बता दे की वीसा ख़तम होने के पर अगर आप देश नहीं छोड़ते है तो आपको एजेंसी भगोड़ा करार कर देती है।

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अगर फरार होने का आरोप लगाया जाए तो कोई व्यक्ति कैसे निकल सकता है?

देश से बाहर निकलने के लिए, व्यक्ति को सबसे पहले उस एजेंट से संपर्क करना चाहिए जिसने उनके वीज़ा को प्रोसेस किया था। अगला कदम एजेंट को प्रासंगिक जुर्माने का भुगतान करना है ताकि फरार मामले को पोर्टल पर वापस लिया जा सके और आगंतुक देश से बाहर निकलने के लिए एक आउटपास प्राप्त कर सके। एजेंटों का कहना है कि फरार होना एक अपराध है और आरोपित पर्यटकों को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। सिद्दीकी ट्रेवल्स के मालिक ताहा सिद्दीकी ने कहा, “अगर आगंतुक हवाईअड्डे पर वीज़ा की स्थिति स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें निर्वासित किया जा सकता है।”

अपने वीज़ा की स्थिति को वैध रखने के लिए, एग्रीगेटर्स ने आगंतुकों से वीज़ा की समाप्ति से कुछ दिन पहले एक रिमाइंडर रखने का आग्रह किया है। “उनमें से अधिकांश वीज़ा की समाप्ति तिथि भूल जाते हैं, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि वीज़ा समाप्ति से पांच दिन पहले अपने फोन पर एक रिमाइंडर रखें। बहुत से लोग हवाईअड्डे पर पहुंचते हैं और उनकी समाप्ति के बारे में उन्हें पता चलता है। जिसके परिणामस्वरूप निर्वासन हो सकता है,”

 

 

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