UAE : संयुक्त अरब अमीरात में काम करने के लिए वर्क परमिट का होना आवश्यक है. अगर आपको यूएई में रहकर काम करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको वर्क परमिट लेना जरूरी होता है. संयुक्त अरब अमीरात में वर्क परमिट दस्तावेज़ मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वैध परमिट के बिना किसी व्यक्ति के लिए देश में काम करना अवैध है।
दुबई में कमाने पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है !
जब तक आपका रोजगार मौजूद है तब तक निवासी रहें
अपने परिवार को प्रायोजित करें- माता-पिता, पत्नी और बच्चे।
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अगर वर्क परमिट चाहिए तो इन शर्तों को करे फॉलो
आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
आपके नियोक्ता का व्यवसाय लाइसेंस चालू होना चाहिए।
ध्यान रहे कि आपके नियोक्ता ने किसी भी तरह से कानून तोड़ा नहीं हो
आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य आपके नियोक्ता के व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए।
इसके अलावा, विदेशी श्रमिकों को उनकी योग्यता के आधार पर तीन ग्रुप्स में से किसी एक केटेगरी में होना चाहिए !
श्रेणी 1: जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है
श्रेणी 2: किसी भी क्षेत्र में पोस्ट-सेकेंडरी डिप्लोमा रखने वाले हो या फिर
श्रेणी 3: हाई स्कूल डिप्लोमा वाले लोग हो !
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वर्क परमिट के लिए आवश्यक Documents
अब बताते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात वर्क परमिट के लिए कौन कौन से Documents लगेंगे :
एक Copy के साथ आपका Original पासपोर्ट।
पासपोर्ट साइज फोटो
आपके देश में संयुक्त अरब अमीरात दूतावास या वाणिज्य दूतावास, साथ ही साथ आपके देश के विदेश मंत्रालय, दोनों को आपकी योग्यताओं का अनुमोदन करना चाहिए।
संयुक्त अरब अमीरात में सरकार द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र से एक मेडिकल सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य.
आपको काम पर रखने वाली कंपनी का कंपनी कार्ड या वाणिज्यिक लाइसेंस होना चाहिए
वर्क परमिट प्राप्त करने के लिए लेबर कार्ड और रेजिडेंस वीज़ा की आवश्यकता होती है।