UAE Work Law : संयुक्त अरब अमीरात में मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (मोहरे) ने नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच निश्चित अवधि के contract के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया है . नए यूएई श्रम कानून के तहत सभी निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के unlimited contracts को लिमिटेड अवधि के contract में बदलने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने पुष्टि की है कि यह पार्टियों के बीच यानी की kafil और वर्कर के बीच रोजगार संबंध के लिए कोई accurate time period निर्दिष्ट नहीं करता है, जिससे नियोक्ता और वर्कर को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शर्तों पर बातचीत करने की अनुमति मिलती है।
कॉन्ट्रैक्ट बदलने की समयसीमा बढ़ी
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वहीं जानकारी के लिए बता दे की सरकार ने कंपनियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बदलने की समयसीमा 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी है. नियोक्ता को वर्क परमिट के type के अनुसार वर्क परमिट समाप्त होने पर उसे नवीनीकृत किया जा सकता है, और यदि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी Valid और changed नही है तो नए रोजगार अनुबंध को प्रिंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
नया श्रम कानून और इसके कार्यकारी नियम 12 प्रकार के वर्क परमिट को परिभाषित करते हैं जो देश के सभी private sector के प्रतिष्ठानों में नागरिकों और प्रवासियों के रोजगार को रेगुलट करते हैं। इसके अलावा, updated श्रम कानून नौ Specific scenario निर्धारित करता है जिसके तहत एक रोजगार अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
इनमें आपसी समझौता, renew के बिना एक निर्दिष्ट contract अवधि को पूरा करना, किसी भी पक्ष के अनुरोध पर समाप्ति, और कर्मचारी की मृत्यु, स्थायी विकलांगता या कारावास से जुड़ी स्थितियां शामिल हैं। नियोक्ताओं के पास अब contract समाप्ति को संभालने, निष्पक्ष और कानूनी प्रथाओं को सुनिश्चित करने के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश होंगे।
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इस नियम से लाभ ?
एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, मंत्रालय ने गलत तरीके से या मनमानी करके worker को काम से निकालने के बारे में चिंताओं को संबोधित किया। नए नियमों में दृढ़ता से कहा गया है कि किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करना injustice या मनमाना माना जाएगा यदि कर्मचारी मंत्रालय में अपने नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है और वो शिकायत सच साबित होती है। ऐसे मामलों में नियोक्ता पर करवाई होगी साथ ही उसे वर्क को उचित मुआवजा देना होगा ।
अब आप सोच रहे होंगे की इससे वर्कर को फायदा है या नुकसान तो बता दे की इस नियम से कर्मचारियों को फायदा ही होगा । लिमिटेड contract होने की वजह से कर्मचारी कॉन्ट्रेक्ट खत्म होने के बाद अपना काम भी बदल सकता है और अगर उसे काम अच्छा लग रहा है वो तो अपने नियोक्ता के सहमति से contract रिन्यू करा सकता है।