UAE Rule – UAE में हाल ही में एक व्यक्ति को सोशल मिडिया के पोस्ट की वजह से गिरफ्तार किया गया है। बता दे की लोक अभियोजन का मानना है की पोस्ट UAE की negative Image को लोगों पर इम्पोज करता है। बता दे हर देश का अलग का कानून होता है। UAE का भी हर चीज़ों के लिए अलग कानून है। सोशल मिडिया से जुड़े नियमों को जानना उन लोगों के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है जो लोग UAE के नहीं है यानि की यहां के प्रवासी है। क्यूंकि आमतौर पर शायद प्रवासी के देश में जिस चीज़ को बेहद आम माना जाता है UAE में अगर आप वही चीज़ करते है तो आप पर करवाई भी हो सकती है। इसीलिए UAE में सोशल मिडिया से जुडी खबर जानना जरुरी है।
बता दे यूएई के स्थानीय अधिकारियों द्वारा सलाह के अनुसार किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी सामग्री को पोस्ट संबंधित नियमों और दिशानिर्देशों और यूएई साइबर अपराध कानून के प्रावधानों के दायरे में रह कर करना होगा। सामान्य तौर पर, यूएई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। हालाँकि, यूएई साइबर अपराध कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति को प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते समय जिम्मेदार होने की आवश्यकता होती है।
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5 चीजें ना करें पोस्ट
- इस्लाम या किसी अन्य मान्यता प्राप्त धर्म को बदनाम करने वाले अपमानजनक या आक्रामक पोस्ट करने से आपको बचना है । यूएई साइबर अपराध कानून के अनुच्छेद 37 के अनुसार, ऐसे अपराधों में सात साल तक की कैद और Dh250,000 से Dh1 मिलियन तक का जुर्माना हो सकता है।
- दूसरा ऐसी कोई भी सामग्री पोस्ट करने से बचें जो महिलाओं या बच्चों के लिए हानिकारक हो, जैसे मानव तस्करी, अश्लील साहित्य, वेश्यावृत्ति और सार्वजनिक नैतिकता के खिलाफ कार्य। यूएई साइबर अपराध कानून के अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 34 के अनुसार, ऐसे अपराधों के लिए एक से पांच साल तक की कैद और Dh250,000 से Dh 1 मिलियन तक जुर्माना हो सकता है।
- सरकार या सरकारी विभागों, सत्तारूढ़ शासन, उनके प्रतीकों, संयुक्त अरब अमीरात और किसी भी अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ कोई भी सामग्री पोस्ट करने से बचें। यूएई साइबर अपराध कानून के अनुच्छेद 20 से अनुच्छेद 28 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे अपराधों को बहुत गंभीर माना जाता है।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी तस्वीरें, वीडियो या टिप्पणियां पोस्ट करने से बचें जो किसी की Privacy और Personal Life पर हमला करती हैं। यूएई साइबर अपराध कानून के अनुच्छेद 44 के बाद ऐसे अपराधों में कम से कम छह महीने की कैद और Dh150,000 से Dh500,000 तक जुर्माना हो सकता है।
- यूएई की संस्कृति और विरासत, के खिलाफ अफवाहों और झूठी खबरों के खिलाफ पोस्ट करने से बचें। सरकारी या आपराधिक जांच से संबंधित गोपनीय मामलों, या प्रचलित कानूनों और सार्वजनिक नैतिकता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों का खुलासा न करें।
- यदि आप एक सोशल मीडिया Influancer बनने का इरादा रखते हैं और आप Paid Advertisement लेते है तो आपको राष्ट्रीय मीडिया परिषद या संयुक्त अरब अमीरात में किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से पहले लइसेंस लेना होगा ।