GST New Rule: काले धन पर नकेल कसने और उसे जब्त करने के लिए मोदी सरकार ने कई कदम उठाये है, जिनमें से कई सफल भी रही। अब फिर से काले धन को पकड़ने और उस धन का उपयोग देश हित में करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार GST को लेकर नए नियम बनाने पर काम कर रही है।
मिली जानकारी के अनुसार, यदि किसी कारोबारी या व्यक्ति ने इनपुट पर क्रेडिट का दावा किया है तो उसे नए नियमों के अनुसार इसकी जानकारी देते हुए इसकी वजह बतानी होगी या फिर अधिक राशि को सरकारी खजाने में जमा करवाना होगा।
सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्र और राज्य के अधिकारियों के द्वारा बनाई गई Law Committee का प्लान है कि अगर GSTR-3B रिटर्न में लिया गया ITC पहले से बनाए गए GSTR-B दर्ज की गई जमा राशि से अगर ज्यादा हो जाता है तो रजिस्टर्ड व्यक्ति को इसकी सूचना दी जाएगी। साथ हीं उस व्यक्ति को इस राशि में आए अंतर की वजह पूछा जाएगा या फिर अतिरिक्त ITC को ब्याज साथ वापस करने का निर्देश दिया जायेगा।
ऐसे उठा सकते है ITC का लाभ
जानकारी से पता चला है कि विधि समिति के विचार के अनुसार रजिस्टर्ड व्यक्ति को GSTR-1 का मंथली डिटेल भरने की परमिशन तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक वह जमा राशि में आए इस अंतर का सही कारण ना बताये या फिर ITC के दावे की जमा राशि को वापस ना दे।