skip to content

UAE: बस अब बहुत मनमानी , अब लगेगा लगाम

Priya Jha
2 Min Read

UAE: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) दूरसंचार और डिजिटल सरकारी विनियामक प्राधिकरण (टीआरए) ने लगातार कॉल करने वालों पर 150,000 दिरहम (34,11,049 रुपये) तक का प्रशासनिक जुर्माना लगाया है। यह तब हुआ जब प्राधिकरण ने रविवार, 9 जून को फोन कॉल के माध्यम से टेलीमार्केटिंग पर नियमों को कड़ा करने के लिए नए नियंत्रण और तंत्र लागू किए।

क्या है नियम ?

Also Read: UAE Taliban: दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी पहुंचा UAE , आखिर क्यों

अगस्त से, कंपनियाँ अब ग्राहकों को वापस कॉल नहीं कर पाएँगी यदि वे प्रारंभिक बातचीत के दौरान सेवा को अस्वीकार कर देते हैं या कॉल अस्वीकार कर दी जाती है या समाप्त हो जाती है। टेलीमार्केटिंग कॉल सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सीमित हैं, जिसके लिए अधिकारियों से पूर्व Approval की आवश्यकता होती है और यदि नियम तोड़े जाते हैं तो लाइसेंस समाप्ति का जोखिम होता है। मार्केटिंग कॉल केवल लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के नाम से पंजीकृत फ़ोन नंबरों से की जा सकती हैं, व्यक्तिगत नामों से नहीं। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो ग्राहकों को अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।

Also Read: UAE Golden Visa: सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया यूएई गोल्डन वीजा

कितने का लगेगा जुर्माना

दूरसंचार उल्लंघन के लिए दंड में चेतावनी, 150,000 दिरहम तक का जुर्माना, गतिविधि निलंबन, लाइसेंस रद्द करना और एक वर्ष तक दूरसंचार सेवा ब्लॉक करना शामिल है। नए नियम सार्वजनिक अधिकारों की सुरक्षा और कंपनियों द्वारा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पेश किए गए हैं।

 

Share This Article
Follow:
A Writer Who can Write On Any Topic With The Research And Paission .